बुरहानपुर कलेक्टर ने की जिला बदर की कार्यवाही
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने अनावेदक मोहम्मद खालिद पिता मोहम्मद सलीम उम्र 32 वर्ष निवासी बैरी मैदान, बुरहानपुर की समाज विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 एवं समय-समय पर उसमें हुए संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए जिला बदर की कार्यवाही की है।
कलेक्टर ने उक्त अधिनियम के मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहम्मद खालिद पिता मोहम्मद सलीम को एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बुरहानपुर एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलों खण्डवा, खरगोन, हरदा तथा बड़वानी जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कादन आदेश पारित किया है। यह आदेश 7 अगस्त, 2020 से एक वर्ष की अवधि तक प्रभावशील रहेंगा।
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