शहर की सीमा से बाहर और नदी व तालाब से 500 मीटर दूर हो डेरिया | Shahar ki seema se bahar nadi va talab se 500 meter

शहर की सीमा से बाहर और नदी व तालाब से 500 मीटर दूर हो डेरिया

शहर की सीमा से बाहर और नदी व तालाब से 500 मीटर दूर हो डेरिया

जबलपुर (संतोष जैन) - नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी मुख्यालय नई दिल्ली ने आदेश में कहा कि सभी डेरिया शहरी सीमा से बाहर व नदी तालाब से कम से 500 मीटर की दूरी पर ही होनी चाहिए कोर्ट ने डेरियो की राष्ट्रीय राज्य मार्ग से दूरी कम से कम 200 मीटर व राजमार्ग से 100 मीटर निर्धारित कर दी बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों को डेयरियों से पूरी तरह मुक्त रखने का भी दिशा निर्देश दिया गया कोर्ट ने कहा कि देवियों के प्रदूषण पर नियंत्रण में नाकाम रहने वाले कर्मियों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में उनकी नाकामी दर्ज की जाए 

22 साल पहले उठाया था मामला 

डॉक्टर पीजी नाजपांडे की ओर से 22 साल पूर्व मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर यह मामला उठाया गया था यह मामला डेयरी संचालकों ने  डेयरी हटाने के खिलाफ एनजीटी की शरण ली थी नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के डॉक्टर पी जी नाजपांडे व एनजीटी के अधिवक्ता प्रभात यादव ने डेयरी संचालकों की मांग का विरोध करते हुए तर्क दिया कि नगर निगम सीमा के भीतर डेरिया संचालित होने से प्रदूषण फैलता है जो विभिन्न बीमारियों का सबब बनता है एनजीटी ने इस तर्क को गंभीरता से लेते हुए डेयरी संचालकों की मांग नामंजूर कर दी

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