अवैध खनन पर अब 110 करोड जुर्माना | Awaidh khanan pr ab 110 crore jurmana

अवैध खनन पर अब 110 करोड जुर्माना

अवैध खनन पर अब 110 करोड जुर्माना

जबलपुर (संतोष जैन) - भारतीय खान ब्यूरो आईबीएम की रिपोर्ट में आयरन और का ग्रेड बढ़ने से सिहोरा और मझोली की अवैध खनन के मामले में प्रस्तावित जुर्माना 80 से बढ़कर एक सो 10 करोड़ हो गया है खदानों से निकाले गए आयरन और की कीमत भी बढ़ गई है शुक्रवार को कलेक्टर कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई अवैध खदान की संचालकों ने जवाब के लिए और समय मांगा जिस पर 11 अगस्त तक की मोहलत दी गई सिहोरा की महकगवा और मझौली तहसील के ग्राम चरौदा में  आयरन ओर की अवैध खदान पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा था जांच में दोनों खदानों से करीब आठ करोड़ पचास लाख रुपए कीमत का आयरन और निकाला गया था उस समय उस समय 52 ग्रेड का आकलन करते हुए खनिज का बाजार मूल्य तय किया गया था खनिज विभाग ने महगवा की अवैध खदान में बौकन हिल कंपनी के संचालक जगजीत सिंह वालिया और जीतू भदोरिया पर प्रकरण बनाया था इसी प्रकार चनोटा खदान में जित्तू भदोरिया पर प्रकरण दर्ज किया

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