राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदाय संबंधी जानकारी | Rashtriya khadhy suraksha adhiniyam 2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नवीन पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदाय संबंधी जानकारी


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 75 प्रतिशत आबादी (546 लाख) को लाभान्वित करने का प्रावधान है। प्रदेश में अधिनियम अंतर्गत 25 श्रेणियों के हितग्राहियों को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है। पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची के संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमती अर्चना नागपुरे ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित 25 श्रेणियों में परिवार समय-समय पर पात्रता प्राप्त करते रहते है, परन्तु लाभान्वित किया जाने वाले हितग्राहियों की अधिकतम संख्या निश्चित होने के कारण ऐसे हितग्राही राशन से वंचित रहे है। गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के लगभग 32 लाख हितग्राहियों एवं वर्तमान समय में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छुटे हुए अथवा नवीन सम्मिलित लगभग 5 लाख सदस्यों को जोड़कर लगभग 37 लाख नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी की गई है। 

नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करने हितग्राही की पात्रता की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ‘‘एम राशन मित्र एप‘‘ पोर्टल तैयार किया गया है। जिसमें यह सारी सुविधाऐं हितग्राहियों को सहजता से उपलब्ध कराई गई है। नवीन पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची ‘‘एम राशन मित्र एप‘‘ पोर्टल पर आमजन के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराई गई है। जिससे हितग्राही स्वयं अपनी पात्रता पर्ची का प्रिन्ट निकाल सकेंगे। हितग्राहियों की सुविधा के लिए विभागीय अमले द्वारा भी पात्रता पर्ची का प्रिन्ट निकालकर स्थानीय निकाय के माध्यम से हितग्राही का घर पर उपलब्ध कराई जायेगी। 

उक्तानुसार नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को माह सितम्बर, 2020 से राशन सामग्री उचित मूल्य दुकानों से प्राप्त कर सकेंगे। 

एन.एफ.एस.ए.अंतर्गत प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न रूपये 1 किलोग्राम की दर से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न एवं 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार निःशुल्क माह नवम्बर, 2020 तक। प्रति परिवार 1 किलोग्राम आयोडाईज्ड नमक 1 रूपये किलोग्राम की दर से प्रति परिवार 1.5 लीटर केरोसीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में पूर्व से ही किया जा रहा है, जिसके तहत नवीन हितग्राही अपनी सुविधानुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। 

वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत निम्मानुसार गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है- 
नियमित सामग्री का वितरणः- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 25 श्रेणी के 544 लाख हितग्राहियों को नियमित राशन का वितरण निम्मानुसार किया जा रहा है।   

अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवार को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न रूपये 1 किलोग्राम की दर से। प्रति परिवार 1 किलोग्राम आयोडाईज्ड नमक रूपये 1 किलोग्राम की दर से। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 1 किलोग्राम प्रति परिवार रूपये 20 की दर से शक्कर। प्रति परिवार 1.5 लीटर केरोसीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर। उक्त परिवारों को माह मार्च, अप्रैल एवं मई, 2020 का तीन माह एक मुश्त खाद्यान्न माह अप्रैल, 2020 में वितरण किया गया है।

कोविड-19 के संक्रमण काल में वितरण- 
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्रीमती अर्चना नागपुरे ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 में गरीब परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 25 श्रेणी के नवीन पात्र परिवारों को जिसको पात्रता पर्ची जारी नहीं की जा सकी थी। ऐसे लगभग 32 लाख हितग्राहियों को माह अप्रैल, 2020 में 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया है। 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना-  
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 544 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त रूप से 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रति माह एवं 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार माह अप्रैल, 2020 से निःशुल्क वितरण प्रारंभ किया गया है जो कि माह नवम्बर, 2020 तक किया जायेगा। 

आत्मनिर्भर भारत अभियानः- कोविड-19 के कारण माइग्रेट लेबर की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया गया। जिसमें 1 लाख 9 हजार परिवारों के 1 लाख 96 सदस्यों को माह मई एवं जून, 2020 में 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य एवं 1 किलोग्राम दाल निःशुल्क वितरण कराया गया है। 

एसडीआरएफ मद से खाद्यान्न वितरण-
कोविड-19 के लॉकडाउन अवधि में बेघर, बेसहारा एवं माइग्रेट लेबर के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु एसडीआरएफ मद से कुल 30917 मे.टन खाद्यान्न एवं 137 में.टन नमक का निःशुल्क प्रदाय कराया गया।

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