लैगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर कार्यशाला आयोजित | Legik apradho se balako ka sanrakshan adhiniyam 2012 vishay pr karyashala

लैगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर कार्यशाला आयोजित

लैगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर कार्यशाला आयोजित

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि संचालक लोक अभियोजन पुरूषोत्तम शर्मा भोपाल के आदेश से लैगिक अपराधों से बालकों सरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर देश भर में कार्यशाला आयोजित की गई।

अति. जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक (लैंगिक अपराधो से बालको का सरंक्षण अधिनियम 2012/पोस्को एक्ट) रामलाल रन्धावे ने बताया कि जिला बुरहानपुर के संपूर्ण अभियोजन अधिकारी वेबीनार के माध्यम से प्रशिक्षण में शामिल हुए। बडवानी के सेक्रेटरी डी.एल.एस.ए. हेमन्त जोशी ने लैंगिक अपराधों से बालकों सरक्षण अधिनियम 2012 के विषय पर अपराधों को कैसे कम किया जा सकता है इस हेतु निर्देश दिये। इस कार्यक्रम में हेमन्त जोशी, सेक्रेटरी डी.एल.एस.ए., श्रीमती सीमा वर्मा, राज्य समन्वयक पॉक्सो  एक्ट अनिल बादल डीपीओ रतलाम, हेमन्त जोशी स्पीकर ने भी लैगिक अपराधों से बालकों सरंक्षण अधिनियम 2012 को रोकने एवं अभियोजन संचालन संबंधी निर्देश दिये। वेबीनार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारियो ने प्रश्न भी किए। करीब दो घंटे चले वेबीनार प्रशिक्षण में पुरूषोत्तरम शर्मा ने भी अभियोजन अधिकारियो को प्रशिक्षण दिया। श्रीमती सीमा शर्मा, राज्य समन्वयक पॉक्सो एक्ट ने सभी को निर्देश दिये कि प्रशिक्षण में बताए गए तरीके से लैगिक अपराधों से बालकों सरक्षण अधिनियम 2012 संबंधित प्रकरणों में अभियोजन कार्य संपादित करे। संचालक लोक अभियोजन पुरूषोत्तम शर्मा ने कहा कि सभी अभियोजन अधिकारी अपनी फिटनेस पर ध्यान दे। प्रतिदिन योग एवं प्राणायाम करें।

उपरोक्त  प्रशिक्षण में उप- संचालक अभियोजन मन्नालाल सोलंकी, कैलाशनाथ गौतम, रामलाल रन्धावे सहित अन्य सुनील कुरील, रतननसिंह भंवर, अनिलसिंह बघेल एवं भुरालाल बास्केल ने भाग लिया।

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