झाबुआ जिले में धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
मूर्तियां तथा ताजिया सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित करना प्रतिबंधित
व्यक्तिगत रूप से ताजिया तथा मूर्तियों का नदियों,तालाबों, जलाशय में विसर्जन करना प्रतिबंधित
झाबुआ (संदीप बरबेटा):- झाबुआ अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री एस.पी.एस. चौहान ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27-8-2020 को सम्पूर्ण झाबुआ जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इस आदेश के तहत् जिले में सभी सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन तथा सर्वाजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्तियां, ताजियां स्थापित करना प्रतिबंधित रहेगा। जिले में व्यक्तिगत रूप से मूर्तियों एवं ताजियों का नदियों एवं तालाबों अथवा अन्य जलाशयों में विसर्जन करना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्तियों एवं ताजियों का विसर्जन प्रत्येक अनुभाग स्तर पर समस्त नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र अंतर्गत प्रशासन के द्वारा वार्डवार टैंकरों, वाहनों में एकत्रित कर किया जावेगा। जिले में सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों तथा अन्य जलाशय वाले स्त्रोतों पर आमजन का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 की धारा 51,60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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