पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट करने वाले की जमानत निरस्त | Police adhikariyo ke sath marpit karne wale ki jamanat nirast

पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट करने वाले की जमानत निरस्त

पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट करने वाले की जमानत निरस्त

झाबुआ (अली असगर बोहरा) - दिनांक 17.03.2020 को रात्री में ग्राम नवापाडा  में फॉर्स कम्पनी की पिकअप लॉडिंग गाड़ी जिसमें षराब भरी थी, भागने के दौरान पल्टी खाने से उसमें बैठे सुरेष कि मृत्यु हो जाने से उसका षव पी.एम. के लिये पेटलावद अस्पताल रखा गया था एवं परिजनों को तलब कर मृतक के संबंध में सुचना दी गई तो मृतक के परिजनों द्वारा पी.एम. नहीं कराने तथा षराब ठेकेदार के द्वारा मारने का आरोप लगाया गया एवं कार्यवाही नहीं करने दी गई और सारंगी चौकी के सामने रोड़ जाम करने की धमकी दी गई। आधे घण्टे बाद पुलिस चौकी सारंगी से फोन पर सुचना मिली कि मृतक के परिजन उसके समर्थक एवं जयस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बदनावर, पेटलावद मार्ग पर लोहे के खम्बा रख कर रास्ता बंद कर दिया है। सुचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई तभी  एस.डी.ओ.पी. पेटलावद एवं थांदला फॉर्स के साथ रवाना होकर चौकी सारंगी पर पहूंचे, जहां पर देखा तो रोड़ पर काफी लोगों की भीड़ लगी थी एवं रोड़ के आसपास काफी वाहन लगे थे  जिसमें राजु पिता लालू पारगी तथा अन्य नामजद आरोपीगण 33 एवं अन्य लगभग 200 लोगों के विरूद्ध षासकीय कार्य में बाधा तथा पुलिस वालों के साथ मारपीट करने के संबंध में आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सुचना रिपोर्ट चौकी पर दर्ज की गई। जिसमें से 5 आरोपीगण को घटना दिनांक को ही गिरफ्तार कर न्यायालय में पेष कर जेल भेज दिया गया था तथा अन्य आरोपीगण फरार होने से  गिरफ्तार कर न्यायालय में पेष किए जा रहे है आज दिनांक को आरोपी राजु की ओर से  जमानत न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीष (श्री जे.सी. राठौर सा.) की न्यायालय में जमानत प्रस्तुत की गई थी जो जमानत माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कि गई।  उक्त जानकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला 

लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ द्वारा दी गई है ।

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