अवैध रूप से शराब बेचने वाले को न्यायालय द्वारा दण्डित किया | Awaidh roop se sharab bechne wale ko nyayalay dvara dandit kiya

अवैध रूप से शराब बेचने वाले को न्यायालय द्वारा दण्डित किया


झाबुआ (अली असगर बोहरा) - दिनांक  13 एवं 14.06.2020 को थाना राणापुर क्षेत्र में आरोपी  बहादुर तथा आरोपी  बदिया द्वारा अवैध रूप  से बिना लायसेंस से शराब विक्रय करने के कारण थाना राणापुर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण से मौके पर से षराब जप्त कि गई तथा गिरफ्तार किए गए थे। उक्त आरोपीगण को आज माननीय न्यायालय प्रथम न्यायिक मजिस्ट्र्रेट (श्री राजकुमार चौहान सा.) के न्यायालय में पेष किया गया जहां पर आरोपी बदिया को न्यायालय द्वारा 800/- रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक का कारावास तथा आरोपी बहादुर को 1600/- रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक का कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।उक्त जानकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ द्वारा दी गई ।

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