कलेक्टर ने रविवार को किया शुष्क दिवस घोषित
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रति रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसी अनुक्रम में मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत एवं मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों, देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार एवं अंबी वाईन फ्रेंचाईजी आउटलेट बुरहानपुर को दिनांक 26 जुलाई, 2020 (रविवार) को बंद रखे जाने शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में मदिरा का विक्रय, प्रदाय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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