बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - फरियादीया ने दिनांक 28.07.2020 को थाना राणापुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वह ग्राम बुचाडोंगरी के सोमसिंह पिता दरियाबसिंह डामोर करीब 03 माह से जानती है और एक-दूसरों को पसंद करने लगें थे, करीब एक-दों माह पहले सोमसिंह राणापुर आया और पीडि़ता को कालका मंदिर के पास मिला और उसको बोला कि चल अपन इंदौर चले जाते है शादी करके वहीं रहेंगे कहकर उसे शादी का साझा देकर आरोपी उसकी मोटरसायकल पर बैठाकर चंदन नगर इंदौर में ले गया वहां सोमसिंह मिस्त्री का काम करता है, वहां पर वह टापरी बनाकर रहता है वहां पर पीडि़ता को ले गया और करीब एक-देड़ माह तक टापरी में रखा और उसकी ईच्छा विरूद्व उसके साथ खोटा काम (बलात्कार) करता रहा, फिर पीडि़ता ने शादी करने का बोला तो शादी करने से मना कर दिया और उसके साथ मारपीट किया, फिर उसने बोला शादी नहीं कर रहा तो उसे उसके घर राणापुर छोड़ दे, तो आरोपी सोमसिंह उसे उसकी मोटरसायकल पर बैठाकर राणापुर शाम को छोड़ दिया , फिर घटना की पुरी बात पीडि़ता ने उसके माता-पिता व उसके भाई को बताई।
आज दिनांक 29.07.2020 को आरोपी सोमसिंह पिता दरियावसिंह डामोर नि. बूचाडूगरी को माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट(सुश्री प्रतिभा वास्केल सा.) के समक्ष पेष किया गया, जहॉं से माननीय न्यायालय ने उक्त आरोपी को दिनांक 14.08.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त प्रकरण में पैरवी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति मनीषा मुवेल झाबुआ द्वारा कि गई। उक्त जानकारी सहा. जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री शीला बघेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, झाबुआ द्वारा दी गई ।
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