अवैध रूप से शराब बेचने वाले को न्यायालय द्वारा किया दण्डित | Awaidh roop se sharab bechne wale ko nyayalay dvara kiya
अवैध रूप से शराब बेचने वाले को न्यायालय द्वारा किया दण्डित
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - दिनांक 05.07.2020 को पुलिस थाना कल्याणपुरा सूचना मिली की ग्राम कल्याणपुरा का दुला पिता रामा एक सफेद केन में कच्ची महुआ शराब बेच रहा है, सूचना पर विष्वास कर थाना कल्याणपुरा द्वारा बताये गये स्थान पुलिस लाईन के पिछे नाले के किनारे जाकर देखा तो आरोपी दुला उर्फ गुला एक केन में देषी शराब लिये मिला जिसको हमराह की मदद से पकड़ा गया ओर शराब बेचने के संबंध में लाईसेन्स नही होने से आरोपी दुला के पास से एक सफेंद प्लास्टिक की केन में जिसमें 9 लिटर कच्ची शराब भरी हुई थी जिसकों मौके से जप्त कर आरोपी दुला उर्फ गुला को गिरफ्तार किया गया। आरोपी दुला उर्फ गुला को न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री हर्ष ठाकुर के न्यायालय में पेष करने पर न्यायालय द्वारा आरोपी को अवेध रूप से शराब बेचने के अपराध में 1800 रूपये का अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। उक्त जानकारी जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा दी गई।
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