अवैध रूप से फालिया लेकर घूमने वाले को भेजा गया जेल | Awaidh roop se faliya lekar ghumne wale ko bheja jail

अवैध रूप से फालिया लेकर घूमने वाले को भेजा गया जेल


झाबुआ (अली असगर बोहरा) - दिनांक 15.07.2020 को थाना कालीदेवी के सहायक उप निरीक्षक गणेष चन्द्र यादव को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की रोटला रोड पर गा्रम कालीदेवी में एक व्यक्ति अवैध रूप से हाथ में धारधार फालिया लेकर इधर-उधर घुम रहा है। सूचना पर विष्वास कर हमराह को साथ में लेकर मौके पर पहुचकर आरोपी को पकडा उसे अपना नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम भॅवरसिंह बिलवाल निवासी पिपली का रहना बताया। हमराह एवं पंचान साक्षीयों के समक्ष आरोपी भॅवरसिंह बिलवाल के कब्जे से मौके पर फालिया जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने पर लाकर आरोपी के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(बी-बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय मे पेष किया गया। न्यायालय श्रीमान राजेन्द्र कुमार बर्मन के न्यायालय में पेष किया गया , जहॉ से आरोपी भॅवरसिंह बिलवाल को जेल भेजा गया। प्रकरण में शासन की ओर से संचालन सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री राजेष शुक्ला, द्वारा किया गया। उक्त जानकारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सूरज वैरागी, झाबुआ द्वारा दी गई।


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