अखिल भारती ग्राहक पंचायत द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कानून का किया स्वागत | Akhil bhartiya grahak panchayat dvara upbhokta sanrakshan adhiniyam 2019

अखिल भारती ग्राहक पंचायत द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कानून का किया स्वागत


इंदौर। (पंकज जयपाल) - केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2019 से प्रवर्तन में लाये गए  कानून "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019" लागू किया गया । उपरोक्त नवीन कानून पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बिजलपुर/ सिलिकॉन इकाई की अध्यक्ष श्री राहुल सुखानी( एडवोकेट) द्वारा  जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ग्राहकों के हितो की रक्षा  के लिए लाभदायक पहल है। उपभोक्ता कानून में   भ्रामक एवं मिथ्या  विज्ञापन जारी करने पर दंडात्मक कार्यवाही होगी और नवीन उपभोक्ता कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी दायरे में लाया गया है,  कयूम रेडिएशन सेल का गठन किया गया है जिसमें आपसी  सहमति से मेडिएशन किया जाएगा और उपभोक्ता फोरम में जनहित याचिका भी लगाई जा सकेगी। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा नवीन कानून का किया गया स्वागत।

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