दुष्कर्मी मलसिंह को 20 वर्ष का सश्रम कारावास | Dushkarmi malsingh ko 20 varsh ki sashram karavas

दुष्कर्मी मलसिंह को 20 वर्ष का सश्रम कारावास


थांदला (कादर शेख) - विशेष न्यायालय पॉक्सो सुनील मालवीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ द्वारा  आरोपी मलसिंह पिता सावन डामोर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया ।

अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन ने बताया कि दिनांक 10 /04 /2017 को नाबालिग शादी के कार्यक्रम में गई हुई थी। घर वापस नहीं आई तो उसके पिता एवं परिवार वालों ने उसे तलाश किया नहीं मिलने पर नाबालिग के पिता को सूचना मिली कि नाबालिग कोमल सिंह पिता सावन डामोर लेकर गया है और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ घुमा रहा है । नाबालिग के पिता ने थाना काकनवानी में आरोपी मानसिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

थाना काकनवानी की पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। दौरान अनुसंधान पीड़िता के कथन लेखवद्ध किए गए जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे भगा कर ले गया था। आरोपी ने उसे सूरत में झोपड़ी में रखा था और उसके साथ रोजाना उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार करता था। थाना काकनवानी की पुलिस द्वारा आरोपी मलसिंह के विरुद्ध धारा 363, 366 ,344, 376- 2 एन भादवी एवं 5 एल/6 लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध कायम कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सौभाग्य सिंह खिंची द्वारा प्रभावी रूप से राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड धारा 376 -2 एन मैं 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड धारा 344 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 5 एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा पीड़िता नाबालिग को माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिकर दिलवाने का भी आदेश किया गया।

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