जिला बुरहानपुर में अनलॉक-2 के संबंध में आदेश जारी
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण एवं बचाव हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश बुरहानपुर जिले में प्रभावशील है। जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले में अनलॉक-2 आदेश का पालन करने हेतु निर्देशित किया है-
कंटेनमेंट जोन-
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई, 2020 तक लागू रहेगा, कंटेनमेंट जोन के अंदर निवासरत व्यक्तियों को बाहर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, जोन के अंदर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित दर पर सप्लाई पाईंट के माध्यम से नगर निगम बुरहानपुर द्वारा की जायेगी।
प्रतिबंधित गतिविधियां-
कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियांे की अनुमति रहेंगी।
1. स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक कोचिंग संस्थान 31 जुलाई, 2020 तक बंद रहेंगे।
2. ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी।
3. सिनेमा हॉल, जिमनेशियम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, मदिरालय और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल तथा इसी प्रकार अन्य स्थान, सामाजिक/राजनैतिक/खेलकूद/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक समारोह/धार्मिक तथा अन्य बडे़ सम्मेलन प्रतिबंधित रहेंगे।
रात्रि कर्फ्यूः-
रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच पूरे जिले में लोगों की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेंगी।
आरोग्य सेतु/सार्थक एप
सभी नागरिकजन अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप को इंस्टाल करें और अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करें इससे जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा मुहैया कराने में सुविधा होगी।
सामान्य निर्देश
1. प्रतिदिन समस्त दुकानें प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुल सकेंगी।
2. दो गज की दूरी, फेस मास्क लगाना अनिवार्य, आवागमन के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा।
3. सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे, मृत्यु संस्कार के दौरान 10 से अधिक व्यक्ति इक्ठ्ठे नहीं हो सकेंगे।
4. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, सिगरेट, तम्बाकू का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति, सह-रूग्ण्ता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चें गाईड लाईन के अनुसार घर पर ही रहेंगे। केवल चिकित्सा कारणों के लिए ही घर से बाहर निकल सकेगे।
उपरोक्त समस्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति समय-समय पर शासन एवं कार्यालय द्वारा जारी समस्त नियमों व निर्देशों के अध्ययीन है। कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी समस्त सामान्य निर्देशों का पालन कराने की जवाबदेही संबंधित संस्था/विभाग की होगी।
किसी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।
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