आबकारी अधिनियम की धारा के तहत कुल 2 प्रकरण कायम किये गये | Abkari adhiniyam ki dhara ke tahat kul 2 prakran kayam kiye gaye

आबकारी अधिनियम की धारा के तहत कुल 2 प्रकरण कायम किये गये 

आबकारी अधिनियम की धारा के तहत कुल 2 प्रकरण कायम किये गये

थांदला (कादर शेख) - कलेक्टर महोदय ज़िला झाबुआ श्री प्रबल सिपाहा के निर्देश पर  तथा जिला आबकारी अधिकारी डॉ शादाब अहमद सिद्दीक़ी के मार्गदर्शन में दिनांक 22/07/2020 को  वृत्त-थांदला,के  राजापुरा मोहल्ले में  मदिरा के अवैध निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय के विरुद्ध मध्यप्रदेश प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा  34(1) के तहत  कुल  02 प्रकरण कायम किये गये । उक्त प्रकरण में , 42 लीटर हाथभट्टी मदिरा एवं लगभग 320 किलो महुआ लहान नष्ट किया गया। उपरोक्त मदिरा और लहान का कुल अनुमानित मूल्य ₹ 24400/-  है। उपरोक्त कार्यवाही  में  आबकारी   उपनिरीक्षक  विकास वर्मा ,मुख्य आरक्षक प्रकाश भाबोर एवं  आरक्षक अर्जुन नायक का उल्लेखनीय योगदान रहा।


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