कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत विस्तृत आदेश जारी किये | Collector manish singh ne dhara 144 ke tahat vistrat adesh jari kiye

कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत विस्तृत आदेश जारी किये


इंदौर (जाहिद मंसूरी) - इंदौर में क्या क्या प्रतिबंध ओर क्या लागू होंगे , उसको लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत विस्तृत आदेश जारी किया है .मार्केट में सभी दुकानें अब आड़-इवन की बजाए लेफ्ट और राइट साइड के फार्मूले से खुलेगी ,  इसी तरह सिंधी कॉलोनी और जेल रोड जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कोविड गाइडलाइन का पालन दुकानदारों द्वारा नहीं किया जा रहा था इसलिए उन्हें 3 दिन के लिए बंद किया जा रहा है , इसी तरह निरंजनपुर और चोइथराम मंडी को भी 4 दिन के लिए बंद किया जा रहा है ,  मास्क ना पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने से लेकर पार्टी मनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी उन पर जुर्माना आरोपित होगा . शवयात्रा-उठावने में भी 20 से अधिक लोग शामिल नही हो सकेंगे . पोहे कचोरी समोसे की दुकानें भी 10:00 बजे तक ही ग्राहकों को खाद्यान्न सामग्री वहीं पर खाने की अनुमति देगी  , उसके बाद पैक करके ले जा सकेंगे , रात 8:00 बजे तक सभी दुकानें दफ्तर बंद हो जाएंगे और फिर रात 9:00 बजे से कर्फ्यू सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा।

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