धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों के संचालन के संबंध में आदेश जारी | Dharmik pratishthano pooja sthalon ke sanchalan ke sambandh main adesh jari

धार्मिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों के संचालन के संबंध में आदेश जारी


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं प्रमुख सचिव गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण एवं बचाव हेतु कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन को दिनांक 30/06/2020 तक बढाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के निर्देश जारी किये गये है। 
म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल अनुसार कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक प्रतिष्ठानों/पूजा स्थलों के संचालन के संबंध में गाईड लाईन जारी की गई है। जन साधारण द्वारा धार्मिक प्रतिष्ठानों/पूजा स्थलों पर आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए बडी संख्या में भेट दी जाती है। ऐसे स्थानो पर कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्य सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। 
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति (क्पेजतपबज ब्तपेपे डंदंहमउमदज ब्वउउपजजमम) की बैठक में निर्णय अनुसार बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए धार्मिक प्रतिष्ठानों एवं पूजा स्थलों की गतिविधियों के संचालन के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये है। 
कन्टेननमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाले समस्त धार्मिक प्रतिष्ठान/पूजा स्थल बंद रहेंगें,  सिर्फ कंटेनमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर 30 व्यक्तियों तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्यिों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं बीमारियोंदृ कोमॉबिडि कंडीशन्सक से ग्रस्त व्यक्तियों को आना प्रतिबंधित रहेगा। 
धार्मिक प्रतिष्ठानों/पूजा स्थलों पर कार्यरत व्यक्तियों तथा आगंतुकों द्वारा अनिवार्यतः हर समय निम्न सावधानियों का पालन किया जाये। सार्वजनिक स्थानों पर, जहॉ तक संभव हो, आपस में 6 फीट की दूरी रखना होगी। चेहरे को मास्क/फेस कवर से ढांकना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। देखने में गंदे न होने पर भी साबुन एवं पानी से बार-बार 40-60 सेकंड तक हाथ धोए। अल्कोहल युक्त सेनेटाईजर से (कम से कम 20 सेकन्ड तक) हाथों को सेनेटाईज करने की सुविधा, जहा उपयुक्त हो उपलब्ध रखना होगा। श्वसन एटीकेट्स का कडाई से पालन करना, छींकते/खांसते समय मुंह को रूमाल/टिश्यू पेपर/कोहनी से ढांके, उपयोग किये गये टिश्यू पेपर का ठीक से निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करना, बीमारी के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाईन पर संपर्क करना होगा। थूकना सर्वथा वर्जित हैं। 
समस्त धार्मिक प्रतिष्ठा्न को यह सुनिश्चित करना होगा- 
1. प्रवेश द्वार पर हैण्ड हायजीन के लिये सेनेटाइजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीेनिंग अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखना होगा। 
2. लक्षण रहित व्यक्तियों (सर्दी, खासी, बुखार आदि न होने पर) को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति रहेगी। 
3. मास्क/फेस कवर पहनने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी। 
4. कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रसार सामग्री का प्रदर्शन प्रमुखता से करना होगा। ऑडियो एवं वीडियों क्लिप द्वारा बचाव संबंधी सावधानियों का प्रसारण बार-बार सुनिश्चित करेगें। 
5. जूते/चप्पल स्वयं के वाहन में खोल कर आना होगा। आवश्यंक होने पर जूते/चप्पल प्रत्येक व्यक्ति/परिवार के लिए निर्दिष्टा पृथक स्थान पर स्वयं द्वारा ही रखना होगा।
6. परिसर के बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करवाना धार्मिक प्रतिष्ठान संचालकों के लिये अनिवार्य होगा। 
7. परिसर के अंदर अथवा बाहर संचालित दुकान/स्टॉल/कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन 24×7 सुनिश्चित करना होगा। 
8. सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिये कतार की लाईन में गोले के निशान बनवाना होगा। 
9. संभव होने पर प्रवेश एवं निकास द्वार पृथक रखना होगा।  
10. प्रवेश के लिये कतार में कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। 
11. परिसर में प्रवेश के पूर्व आगन्तुकों द्वारा साबुन एवं पानी से हाथ एवं पैर का धोना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
12. बैठने की व्यवस्था इस तरह करें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्मस का पालन हो। 
13. वातानुकल/एसी के लिए सी.पी.डब्लूस.डी. द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, एसी का तापमान 24℃-30℃ रखना होगा, रिलेटिव हयूमिडिटी 70-40ः रखना, ताजी हवा का आवागमन एवं क्रॉस वेंटीलेशन पर्याप्त होना सुनिश्चित करना होगा।
14. मूर्ति/धार्मिक ग्रंथ आदि को स्पर्श करना प्रतिबंधित रहेगा। 
15. धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रसाद/चरणामृत/छिडकाव आदि का वितरण प्रतिबंधित रहेगा। 
16. आरती की थाली/मूर्ति आदि पर चढ़ावा कैश के रूप में नहीं होगा। डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी को प्राथमिकता दें अथवा दान पेटी में दान दें। 
17. धार्मिक प्रतिष्ठान में फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर, चूनरी आदि चढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। 
18. मन्दिर में घंटी बजाने की अनुमति नहीं होगी। 
19. रेलिंग का स्पर्श करने से बचने की व्यवस्था करना होगी। 
20. अधिक भीड़/बड़ी संख्या मंे लोगों का एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
21. कोविड-19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्यो में प्रि-रिकार्डेड भजन/गीत बजाए जाये। कॉयर/सिंगिंग/गुरूवाणी गाने की अनुमति नहीं दी जायें। 
22. घर से वजू करके आयें। 
23. प्रार्थना के लिये जाजम न बिछाई जाये। श्रद्धालु अपनी मेट/कपडा स्वयं लाये तथा प्रार्थना के बाद वापस ले जायें। 
24. अभिवादन के लिये एक-दूसरे को स्पर्श करना प्रतिबंधित रहेगा। 
25. धार्मिक प्रतिष्ठानों में सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्नदान में सोशल डिस्टेंसिंग नामर्श का पालन भोजन बनाने एवं वितरित करने के दौरान अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। 
26. परिसर की सफाई व्यवस्था रखना, टॉयलेट/बाथरूम एवं हाथ पैर थोने के स्थान पर सफाई रखना होगा। 
27. धातु से बनी वस्तुएं जैसे- रेलिंग, नल, दरवाजें के हेन्डल आदि का बार-बार  विसंक्रमण सुनिश्चित करना होगा। 
28. धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा परिसर की बार-बार सफाई एवं विसंक्रमण सुनिश्चित करना होगा, 1 प्रतिशत सोडियम होईपोक्लोकराईट सोल्यूशन का उपयोग विसंक्रमण के लिये करना होगा। परिसर में भूमि की सफाई विशेष रूप से बार-बार कराना होगी। 
29. कर्मचारियों एवं आगन्तुकों द्वारा छोडे गये मास्क/फेस कवर/ग्लब्स का समुचित निपटान सुनिश्चित करना होगा। 
परिसर में पुष्ट/संभावित संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति पाये जाने पर-
1. व्यक्ति को पृथक कमरे/स्थान पर रखें, जहां अन्य लोगों की आवाजाही नहीं होगी। 
2. चिकित्सक द्वारा जॉच किये जाने तक व्यक्ति को मास्क/फेस कवर उपलब्ध कराना होगी। 
3. तत्का्ल निकटस्थ अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र पर संपर्क कर सूचना दें अथवा जिले/राज्य की हेल्प लाईन पर सूचित करना होगा। 
4. संबंधित पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी (जिला आरआरटी/चिकित्सक) द्वारा रिस्क असेसमेन्ट अनुसार प्रबंधन, कांटेक्ट ट्रेसिंग एवं विसंक्रमण संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करना होगी। व्यक्ति के पॉजिटिव पाये जाने पर धार्मिक प्रतिष्ठान के परिसर का विसंक्रमण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। 
किसी व्यक्ति द्वारा उक्त आदेश का उल्लघंन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।

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