बड़वानी कलेक्टर महोदय को आवेदन पत्र दिया | Badwani collector mahoday ko avedan patr diya

बड़वानी कलेक्टर महोदय को आवेदन पत्र दिया

आज भी कई सारी समस्या वैसे की वैसी है

बिना पुनर्वास फिर डूब का इंताजर करेगा प्रशासन

बड़वानी कलेक्टर महोदय को आवेदन पत्र दिया

बड़वानी - सरदार सरोवर परियोजना से बड़वानी जिले की हजार हेक्टर कृषि भूमि टापू बन रही है, उन जमीनों तक जाने के लिए पुल-पुलियों का निर्माण भी बाकी है, पिछले साल 2019 में अगस्त हजार हेक्टर में किसानों को लाख रू का नुकसान हुआ है, जो इस साल भी होने की उम्मीद है, क्यों आज तक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा पुल-पुलिया का संपूर्ण निर्माण नहीं किया गया है।

2. आज भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश 08फरवरी 2017 के अनुसार जिन किसानों को 2 हेक्टर के बदले 60 लाख रू की पात्रता आती है, जो आज तक कई सारे परिवारों को मिलना बाकी है।

3. आज भी कई सारे परिवारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश 08 फरवरी 2017 के अनुसार जिन किसानों को 2 हेक्टर कृषि भूमि फर्जी विक्रय वाले विस्थापितों को भी 15 लाख रू. मिलना बाकी है।

4. आज भी म.प्र. नर्मदा घाटी विकास विभाग के आदेश 05 जून 2017 के अनुसार जिन जिन के के द्वारा 2 हेक्टर कृषि भूमि के बदले 5.80 लाख रू का भुगतान किया गया है, ऐसे परिवारों को भी 15 लाख रू मिलना बाकी है ऐसे भी कई सारे परिवारों को मिलना बाकी है।

5. जिन विस्थापितों व किसानों की कृषि भूमि पुनर्वास स्थल के लिए अधिग्रहित की गई उन किसानों को 2 हेक्टर कृषि भूमि का आदेश मूलचंद्र पिता झापडिया निवासी कसरावद को म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर व म.प्र. राज्य की पुनर्वास नीति की कडिका 4.3 के भी स्पष्ट होती है, जो आज तक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा नहीं किया गया है।

6. बिना डूब से बाहर की बिना अधिग्रहित जमीनों में सरदार सरोवर परियोजना से जलस्तर भरने से किसानों की फसले खराब हुई उनकी नुकसान भरपाई आर बी सी एवं बीमा कंपनीयोें के तहत देना था, जो आज तक नहीं दिया गया है फिर से डूब आने वाली है।

7. मा. मुख्यमंत्रीजी शिवराजसिंह चैहान जी के द्वारा 29 जुलाई 2017 के रोज भोपाल में घोषणा की गई थी हर पटटेधारी को मकान बनाने के लिए 5.80 लाख रू की पात्रता दी जायेगी। जो आज तक नहीं दी गई है।

8. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को सभी पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सडक, नाली,स्ट्रीट लाईट इत्यादि समय सीमा का आदेश दिनांक 28/11/2017 शिकायत निवारण प्राधिकरण पारित की गया था, उन आज तक संपूर्ण पालन नहीं किया गया है।

9. जिन पुनर्वास स्थलों पर भूखण्डों की कमी है, उन पुनर्वास स्थलों पर नये आवासीय भूखण्ड उपलब्ध किये जाये।

10. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में डूब से बाहर किये विस्थापितों के मकानों को भी प्रभावित मानकर लाभ दिया जाये।

11. जिन किसानों की कृषि भूमि 2 हेक्टर से अधिक सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित हो रहे है, उन किसानों को नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसला, राज्य की पुनर्वास नीति के अनुसार जितनी कृषि भूमि डूब क्षेत्र में जा रहे उतनी ही कृषि भूमि आबंटित की जायेगी।

12. जिन विस्थापितों को आवासीय भूखण्ड दिये गये है, उन विस्थापितों को आवासीय भूखण्ड का भू-स्वामी का अधिकार दी जाये इस मुददे पर म.प्र. राज्य नर्मदा घाटी विकास विभाग के आदेश 01 अगस्त 2017 के अनुसार व राज्य की पुनर्वास नीति के अनुसार होता है, जो आज तक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा नहीं किया गया है।

13. जिन विस्थापितों को पिछले साल सरदार सरोवर परियोजना को लेव्हल 138.68 मीटर हो चुका था उन समय पात्र परिवारों को भी अस्थाई टीनशेड में रखा गया है, उन परिवारों को मकान बनाने के लिए 5.80 लाख का लाभ दिया जाये।

14. सरदार सरोवर परियोजना जो मंदिर,मस्जिद,धर्मशाला, मांगलिक भवन अन्य को भूखण्ड व मूल मुआवजा तत्काल दिया जाये।

15. जिन विस्थापितों के भूखण्ड के अपरूवल इंदौर आयुक्त कार्यालय में रूके हुए है, उनका तत्काल निराकरण कर विस्थापितों को भूखण्ड दिये जाये।

16. सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित कुम्हारों को 1.5 एकड जमीन ईट भटटा बनाने के लिए दी जाये।

17. सरदार सरोवर परियोजना से जलक्षेत्र में मछुआरों को मछली पकने का अधिकार दिया जाये साथ महासंघ बनाने के पूरे डूब क्षेत्र मछुआरों को अधिकार दिया जाये।

18. पूर्व में छूटे हुए मकानों का भू-अर्जन कर मुआवजा दिया जाये।

19. जिन दुकानदारों को आवसीय भूखण्ड उपलब्ध करे।

20. म.प्र. नर्मदा घाटी विकास विभाग के आदेश 05 जून 2017 के जिन विस्थापितों के द्वारा आवासीय भूखण्ड जमा करके नगदराशी ली गई है, ऐसे परिवारों को मकान बनाने के लिए आवासीय भूखण्ड भी 30 बाय 50 का बचे हुए को भी भूखण्ड दिए जाये।

आज राजघाट कुकरा के प्रतिनिधि के रूप nvda कार्यालय बड़वानी में व्यकितगत आवेदन पत्र दिया गया है इसमें आवसीय भूखण्ड की पात्रता आती है जो दी जाए। 

जिन विस्थापितों को मई जून 2017 व  2019 में सर्व में पंचनामे बनाये गए उन परिवारों को मकान बनाने के लिए 5.80 लाख रु व आवसीय भूखण्ड दिया जाए जो अभी तक नही दिया गया है।

रामेश्वर सोंलकी, बालाराम यादव,     हरेसिह दरबार, राहुल यादव,
संपर्क न 9179617513

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