अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी की आपत्ति पर छेडछाड करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त | Atirikt jilq abhiyojan adhikari ki aaptti pr chhedchhad karne wale aropi

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी की आपत्ति पर छेडछाड करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा आपत्ति करने पर मा. अपर विशेष सत्र न्या‍याधीश के.एस. बारिया ने बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी साइमन पिता सुरपाल बडौले की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

श्री रन्धावे ने बताया कि, थाना शाहपुर अंतर्गत दिनांक 14.03.2020 को ग्राम रायसना में दोपहर के लगभग 3 बजे पीडिता जब शौच करने जा रही थी। तभी आरोपी साइमन‍ पिता सुरपाल आयु 31 वर्ष निवासी बुरहानपुर ने पीडिता का रास्ता रोककर और बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर केले के खेत मे ले गया। और कहा मुझे तेरे से काम है। जब पीडिता ने कहा कि मेरा हाथ छोड नही तो मै मेरे पापा को बोल दुंगी तब आरोपी साइमन ने पीडिता को कहा कि तेरे पापा को जान से खत्म कर दुंगा और पीडिता के कपडे खीच दिये जिसकी रिपोर्ट पीडिता ने थाना शाहपुर मे दर्ज कराई थी। थाना शाहपुर मे आरोपी के विरूध्द धारा 354, 363ए, 341, 506 भा.द.सं. और धारा 7/8, 18 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना के दौरान आरोपी साइमन को दिनांक 15.03.2020 को गिरफ्तार किया था तबसे आरोपी जेल में है।आज दि‍नांक को आरोपी के अधिवक्ता द्वारा मा. न्यायालय में जमानत हेतु  आवेदन प्रस्तुंत किया जिस पर अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा इस आधार पर आपत्ति ली कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य गंभीर अजमानतीय होकर अवयस्क  बालिका के विरूद्ध है, यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है, उसके फरार होने कि, साक्षीगण को डराने- धमकाने की एवं साक्ष्यो के साथ छेड-छाड करने की संभावना है। आरोपी के जमानत आवेदन पर आपत्ती  को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपी का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और जमानत आवेदन निरस्त किया।

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