पीथमपुर उद्योगों के निरीक्षण मैं नियमों का उल्लंघन करने पर 75 हज़ार रुपये का फाइन किया | Pithampur udhyogo ke nirikshan main niyamo ka ullanghan karne pr 75 hazar

पीथमपुर उद्योगों के निरीक्षण मैं नियमों का उल्लंघन करने पर 75 हज़ार रुपये का फाइन किया

पीथमपुर उद्योगों के निरीक्षण मैं नियमों का उल्लंघन करने पर 75 हज़ार रुपये का फाइन किया

पीथमपुर (प्रदीप द्विवेदी) - औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर 1 में जिला प्रशासन लेबर डिपार्टमेंट पुलिस विभाग नगर पालिका सभी की संयुक्त कार्रवाई हुई , जिसमें कल शाम 4:00 बजे सबसे पहले पेपकोन इंदौर प्राईवेट लिमिटेड कंपनी में एसडीएम सतनारायण दर्रे , तहसीलदार विनोद राठौर ,  थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह चढ़ार मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजेंद्र सिंह बघेल श्रम  निरीक्षक विवेक शर्मा जोन प्रभारी राजेंद्र राठौर स्वच्छता निरीक्षक रूपेश सूर्या अतिक्रमण प्रभारी संजय भैरवे के द्वारा  कोरोनावायरस से संबंधित सुरक्षा के सारे इंतजाम देखे ।जिसमें जांच में पाया कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है ना ही श्रमिक मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं,  ना ही गेट पर थर्मल स्कैनिंग ठीक से हो रही है। और ना ही सैनिटाइजर रखा हुआ था। 


इसके बाद सिंकॉम फार्मास्यूटिकल कंपनी में  पूरी टीम मे जांच की वहां भी देखा कि गेट पर थर्मल स्कैनिंग नहीं है।  सैनिटाइजर नहीं है गोले ठीक से बनाए नहीं गए हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णता पालन नहीं हो रहा है।   सिंकॉम फार्मा सिटीकल में यह भी देखने में आया कि बसों के अंदर जो बसें 32 सीटर वाली बस है। उसमें करीब 28 स्टाफ के व्यक्ति बैठे थे।  जबकि शासन का निर्देश है कि एक सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता है।

इसके बाद नर्मदा पॉली पैक जो प्लास्टिक लाइन की कंपनी है वहां भी टीम ने जाकर जब देखा तो वहां पर अलग ही स्थिति देखने को मिली , यहां नाबालिक बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है। इसके अलावा पूरे झुंड बनाकर श्रमिक एक ही जगह बैठे हुए हैं।  कंपनी द्वारा किसी भी श्रमिकों को मास्क नहीं दिया गया ना ही थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है पूर्व में भी नर्मदा पॉलिपैक पर शासन ने शिकंजा कसा था। लेकिन उस वक्त भी यह राजनीतिक दांव पर लगाकर बच गया था। तहसीलदार विनोद राठौर ने बताया कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी गजेंद्र सिंह बघेल धार एसडीएम सतनारायण दर्रे के द्वारा जो कार्रवाई हुई है।  उसमें प्रत्येक कंपनी से 25 हजार का स्पॉट फाइन काटा गया यानी कुल 75 हजार स्पॉट फाइन लिया गया है। तहसीलदार विनोद राठौर ने बताया कि यदि कंपनियां सुरक्षा के इंतजाम दिशा निर्देशों के बाद भी नहीं करती है तो धारा 188 और भारतीय दंड संहिता और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कंपनी परिसर पर कार्रवाई होगी साथ ही सड़क और चौराहों पर बिना मास्क लगाकर घुमने वालों पर भी चालानी कार्यवाही की गयी व 100 - 500 रुपय तक चालान बनाये गये।

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