फेरी विक्रेता, ठेले से सब्जी-फल आदि के फुटकर विक्रेता को प्रात 7 बजे से सांय 5 बजे तक मिली छूट
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - शहर में कंटेनमेंट जोन के बाहर गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फुटकर व्यवसाईयों को राहत देने के उददेश्य से अनलॉक प्रथम चरण के तहत फुटकर व्यवसाय की गतिविधियां प्रारम्भ की जा रही है। अत: बुरहानपुर शहर में पथकर विक्रेता, फेरी विक्रेता एवं ठेले से सब्जी-फल आदि के फुटकर विक्रेता जो हाथ-ठेले पर विक्रय करते है, उन्हें प्रात: 07 बजे से सांय 05 बजे तक छूट दी जाती है।
इस दौरान ठेला विक्रेता एक स्थान पर खडा नहीं रहेगा तथा निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा
1) मास्क/फेस कवर पहनना, सोशल डिस्टेसिंग, दो गज की दूरी का पालन करना।
2) कंटेनमेंट क्षेत्र में विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा।
3) एक स्थान पर खडे रहना प्रतिबंधित रहेगा।
4) पांच व्यक्तियों से अधिक खडे रखना प्रतिबंधित रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेंगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
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