होलसेल कपड़ा, थोक व्यापारी एवं होजरी व्यापारीयो को दुकान से माल पैक कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की अनुमति सप्ताह में 3 दिन | Whole sale kapda thok vyapari evam hojari vyapariyo ko dukan

होलसेल कपड़ा, थोक व्यापारी एवं होजरी व्यापारीयो को दुकान से माल पैक कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की अनुमति सप्ताह में 3 दिन

होलसेल कपड़ा, थोक व्यापारी एवं होजरी व्यापारीयो को दुकान से माल पैक कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की अनुमति सप्ताह में 3 दिन

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - शहर के कंटेनमेंट एरिया से बाहर आने वाली होल-सेल कपड़ा व्यापारि, थोक कपड़ा व्यापारी एवं होजरी व्यापारीयो को दुकान से माल पैक कर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन कर आपूर्ति करने की अनुमति सप्ताह में सोमवार, बुधवार एवं शनिवार के दिन प्रात: 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक दी जाती है।

व्यापारी आधा शटर खोलकर सामान की पैकिंग करेंगे। इस दौरान मास्क/फेसकवर पहनना एवं सोसल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेंगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

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