कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने जिले में जन सामान्य के हित/जानमाल की रक्षार्थ एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी आदेश के तहत किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मेसेस करने पर एवं उनकी फारवर्डिंग ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप इत्यादि सोशल इन्टरनेट साईट्स आदि पर साम्प्रदायिक मेसेस आदि करने से पोस्ट पर कमेंट/लाइक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।
एवं रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के संबंध में भी कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से जारी किया है।
कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि, कोई भी रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, डीजे साउंड, सावर्जनिक सभा, आयोजन, कार्यक्रम आदि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेंगा। उक्त आदेशों का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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