अपर कलेक्टर ने पूर्व घोषित 12 कंटेनमेंट क्षेत्रों को किया मुक्त और नवीन 12 कंटेनमेंट एरिया किये घोषित | Upper collector nenpurv ghoshit 12 contentment shetro ko kiya mukt

अपर कलेक्टर ने पूर्व घोषित 12 कंटेनमेंट क्षेत्रों को किया मुक्त और नवीन 12 कंटेनमेंट एरिया किये घोषित 

अपर कलेक्टर ने पूर्व घोषित 12 कंटेनमेंट क्षेत्रों को किया मुक्त और नवीन 12 कंटेनमेंट एरिया किये घोषित

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो ने अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेट बुरहानपुर के प्रतिवेदन पर पूर्व में घोषित कंटेनमेंट दौलतपुरा बाखल के पास अंबेड़कर वार्ड-8, न्यू पुलिस लाईन मोहम्मदपुरा, शमि गणेश मंदिर के पास महाजनापेठ वार्ड-1, बालक स्वामी मंदिर के पास महाजनापेठ वार्ड-1, स्टैट बैंक कॉलोनी के पीछे ज्योति नगर वार्ड-42, कालाबाग आलमगंज वार्ड-17, शिकारपुरा पुराना पीएचई कार्यालय, आलमगंज जावेद किराना के पास टीआईटी कॉलोनी के पीछे वार्ड-17, राजू वानखेडे़ के मकान के पीछे सोनार पट्टी सिंधीपुरा वार्ड-20, पन्ना सांई बोरगांव खुर्द ग्राम पंचायत, जमना नगर ताप्ती हॉस्पिटल के पीछे और इंदिरा कॉलोनी हमीद काजी के घर के पास में विगत 28 दिनों से कोई भी मरीज पॉजिटीव नहीं पाये जाने पर अनुशंसा उपरांत उपरोक्त कंटेनमेंट एरिया को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।  


नवीन 12 कंटेनमेंट एरिया बनाये गये
अपर कलेक्टर  रोमानुस टोप्पो द्वारा जिले में पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग कर जिले में 12 नये कंटेनमेंट एरिया घोषित किये है जो निम्मानुसार है- 
1) प्रजापति मोहल्ला बहादरपुर।  
2) पंचायत के पीछे गुप्तेश्वर मंदिर के पास बहादरपुर।  
3) महर्षि दयानंद वार्ड क्र-4 छोलो वालों की गली अजय रघुवंशी के घर के पीछे सिलमपुरा।  
4) शिकारपुरा वार्ड-3 राजकमल बैंड के सामने। 
5) शिकारपुरा वार्ड-3 कोष्ठी वाडा तुलसीराम रंगेरे की गली।
6) महाजनापेठ वार्ड-1 सरदार की बिल्डिंग की गली। 
7) शिकारपुरा वार्ड-3 100 खोली के पास नेहरू नगर। 
8) शास्त्री वार्ड-11 राजघाट रोड़ महादेव मंदिर के पास सिटी कोतवाली। 
9) शास्त्री वार्ड-11 भारत मैदान। 
10) डाकवाड़ी वार्ड-36 हनुमान मंदिर मित्र मंडल व्यायाम शाला। 
11) बुधवारा वार्ड-20 डॉ.मेहबुब के सामने गली में।  
12) गांधी कॉलोनी वार्ड-46 उर्दू माध्यमिक स्कूल के पास। 
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्टेट रोमानुस टोप्पो ने उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिये है।

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