विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में हो रही जमा राशि | Vibhinn yojnao ke tahat hitgrahiyo ke khate main ho

विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में हो रही जमा राशि


झाबुआ (अली असगर बोहरा) - भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविद -19 को दृश्टिगत  रखते हुए विभिन्न वित्तीय पैकेजों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि जमा की जा रही है कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा ने अवगत कराया के महिलाओं के प्रधानमंत्री जन-धन खाते में तीन माह तक प्रतिमाह 500 रूपये जमा किये जाएगें। इसी प्रकार प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रूपये जमा किये जायगें और निर्माण मजदूरों के खाते में 1000 रूपये की राशि जमा की जावेगी।
श्री सिपाहा ने अवगत कराया कि इन योजनाओं के तहत हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि जमा हो जाने के बाद यह राशि उनके खाते में ही उपलब्ध रहेगी। इस राशि का आहरण खातेदार स्वयं कर सकता है। यदि खाते दार की मृत्यु हो जाने पर नामिनी व्यक्ति या वैध उत्तराधिकारी इस राशि को आहरित कर सकेगा।
 श्री सिपाहा ने आगे बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार महिलाओं के प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खोले गये बैंक खाते में तीन माह तक प्रतिमाह 500 रूपये जमा किये जायेगें। हितग्राहियों द्वारा प्रथम किश्त की राशि आहरित नहीं किये जाने पर भी आगामी किश्ते उनके खाते में सरकार द्वारा जमा कर दी जावेगी। 
भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविद-19 को देखते हुए विभिन्न वित्तीय पैकेज के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि प्रदाय की जा रही है। हितग्राही इस राशि का उपयोग कभी भी कर सकता है। बैंक द्वारा इस राशि का हितग्राही द्वारा बैंक से ली गई ऋण राशि की वसूली के लिए समायोजन नहीं किया जावेगा। श्री सिपाहा ने अवगत कराया कि लॉक डाउन के दौरान बैंक का कारोबारी समय प्रातः 9 बजे से सायं 4 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार लॉकडाउन के दौरान बीसी तथा कियोस्क संचालक का कारोबारी का समय प्रातः 9 बसे से सायं 4 बजे तक रहेगा। खातेदार राशि आहरित करते समय बीसी या कियोस्क संचालक को किसी प्रकार का नगद राशि का भुगतान नहीं करें।

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