क्षमता से अत्यधिक मात्रा में गेंहूँ उपार्जन करवा कर धोखाधडी करने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
जबलपुर (संतोष जैन) - थाना प्रभारी मझोली उप निरीक्षक मोह. समीर खान ने बताया कि थाना मझोली में सूरज सिंह क्षत्रिय उम्र 53 वर्ष निवासी मझोली ने लिखित शिकायत की कि वह सहकारी विपणन समिति मर्यादित मझोली में प्रभारी प्रबंधक के पद पर पदस्थ है।
दिनांक 07/05/2020 को सायं काल लगभग 05.00-06.00 बजे सायलो बैंग मझौली के औचक निरीक्षण के दौरान कमरा नं. 07 के अंदर नरेन्द्र गुप्ता की उपस्थिति पाई गई जबकि इनके नाम कोई जमीन एवं उपार्जन नही पाया गया, तत्समय उनसे पूछताछ की गई कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर पंचनामा तैयार किया गया, एवं इस तथ्य को संज्ञान मे लेकर ऑपरेटर से नरेन्द्र गुप्ता की उपस्थिति के संबंध मे जानकारी ली गई, ऑपरेटर रानू मिश्रा द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति द्वारा किसान कोड 120787400032 किसान का नाम रानी दुबे पति वीरेन्द्र दुबे निवास ग्राम चनगवां तहसील मझौली के तारतम्य मे आया तथा ऑपरेटर द्वारा संबंधित किसान कोड 120787400032 नाम रानी दुबे पति वीरेन्द्र दुबे के उपार्जन की किसान पंजीयन पर्ची वर्ष 2020-21 प्रस्तुत की गई । किसान कोड 120787400032 किसान का नाम रानी दुबे पति वीरेन्द्र दुबे निवास ग्राम चनगवां तहसील मझौली प.ह.न.40 स्थित भूमि खसरा नं. 382 रकवा 18 हेक्टेयर के पंजीयन पर 475 क्विंटल गैंहूँ उपार्जन होना पाया गया।
मामला पृथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होने पर तहसीलदार मझोली द्वारा राजस्व निरीक्षक मझौली को समक्ष आहुत कर भूमि सम्बंधी दस्तावेजों का एवं मौका स्थल मिलान कर वस्तु स्थिति के प्रतिवेदन हेतु निर्देशित किया गया । राजस्व निरीक्षक मझौली द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ग्राम चनगवां प.ह.न 40 स्थित भूमि खसरा नं. 382 रकवा 18 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में रामप्रताप पिता दया प्रसाद के नाम दर्ज है। उक्त भूमि का रानी दुबे पति वीरेन्द्र दुबे निवासी चनगवां द्वारा सिकमी काश्तकार के रूप मे रबि की फसल हेतु पंजीयन कराया गया है, कम्प्यूटर अभिलेख मे ग्राम चनगवां प.ह.न.40 रा.नि.म. मझौली स्थित भूमि खसरा नं. 382 रकवा 18 हेक्टेयर त्रुटिवश दर्ज है जबकि अभिलेख की पुरानी हस्तलिपि खसरों में खसरा नं. 382 रकवा 0.18 दर्ज होना पाया गया है। कृषक रानी दुबे के द्वारा कराया गया पंजीयन गलत है। कोई भी कृषक जिसका रकवा 0.18 हेक्टेयर है, न ही पंजीयन कराता है, और न ही विक्रय कराता है।
अतः रानी दुबे द्वारा प्रथम दृष्टया अति अल्प रकवा 0.18 हेक्टेयर धारित करते हुए 18 हेक्टेयर भूमि का पंजीयन करवाया जाकर क्षमता से अत्यधिक मात्रा में गेंहूँ उपार्जन करवाया गया है जो कि शासन की कृषक हित योजना का षड़ंयंत्र पूर्वक अन्यथा लाभ लेने का प्रयास है।
इस प्रकार से व्यापारी नरेन्द्र पिता रतनलाल गुप्ता एवं कृषक रानी दुबे पति वीरेन्द्र दुबे के द्वारा आपसी सांठगांठ से 0.18 हेक्टेयर रकवे के स्थान पर 18 हेक्टेयर भूमि का पंजीयन कराते हुये कृषक रानी दुबे द्वारा कम रकवा होते हुए भी अधिक उपज का विक्रय किया जाकर शासन की नीति का अनुचित लाभ लेते हुये शासन के साथ धोखाधड़ी की गई है। शिकायत पर आज दिनॉक 12-5-2020 को रानी दुबे पति वीरेन्द्र दुबे निवासी चनगवां तहसील मझौली एवं नरेन्द्र गुप्ता पिता रतनलाल गुप्ता निवासी चनगवां तहसील मझौली विरूद्ध 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
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