शाहपुर नगर परिषद क्षेत्र में मास्क न पहनने पर की गई कार्यवाही
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर प्रवीण सिंह के आदेश के पालन में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थल पर निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य है एवं सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आज प्रातः 6ः00 बजे आम विक्रेता सैयद खलील पिता सैयद मजीद के द्वारा शासन के नियमों का उल्लंघन करने पर आम के 10 से 12 कैरेट जब्त किये गये।तथा इनके खिलाफ 1000/- रू.(एक हजार रू.) एवं सुमनबाई रामा पर बगैर मास्क पहनने एवं आम बेचने पर 500/- रू. (पांच सौ रू.) की चालानी कार्यवाही की गई। सी.एम.ओ. धीरेंन्द्रसिंह सिकरवार के नेतृत्व में निकाय के कोरोना नोडल अधिकारी संजय जैन, योजना प्रभारी प्रदीप धनोते, जल प्रबंधन प्रभारी जगन्नाथ महाजन, बालू जंजालकर, विक्की पाटील, शिवम महाजन, मयूर मेंढेरेकर, चेतन महाजन एवं हुकूमचंद राखोंडे द्वारा की गई।
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