प्रशासन हुआ शक्त कलेक्टर बुरहानपुर ने दिया कर्फ़्यू का आदेश | Prashasan hua shakt collector burhanpur ne diya curfew ka adesh

प्रशासन हुआ शक्त कलेक्टर बुरहानपुर ने दिया कर्फ़्यू का आदेश

प्रशासन हुआ शक्त कलेक्टर बुरहानपुर ने दिया कर्फ़्यू का आदेश

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है । कोरोना का संक्रमण बुरहानपुर शहर में तेजी से फैल रहा है । 
1 मई को 19 केस पॉजिटीव पाये गये है । बुरहानपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य , सुरक्षा और आशंकित संकट से उनका बचाव। 
उक्त परिप्रेक्ष्य में आमजन के स्वास्थ्य , सुरक्षा और आशंकित संकट से बचाव करने तथा बुरहानपुर शहर की शांति , सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से आमजन का घर से बाहर निकलना पूर्णत : निषेधित किया जाना आवश्यक हो गया है। अत: आमजन के जीवन की सुरक्षा करने , सोशल डिस्टेसिंग बनाने एवं लोक शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट , बुरहानपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों को प्रयोग करते हए


बुरहानपुर नगर में निम्नानुसार निषेधाज्ञा -
बुरहानपुर शहर में किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पूर्णत : निषेधित रहेगा , 
बुरहानपुर शहर में किसी भी माध्यम से आने वाले बाहरी लोगों का आगमन निषेधित किया जाता है । 
बुरहानपुर शहर की सीमा में निवासरत नागरिकों का भी जिले की सीमा से बाहर जाना निषेधित रहेगा । 
बुरहानपुर शहर के सभी शासकीय /अशासकीय कार्यालय , व्यवसायिक एवं औदयोगिक प्रतिष्ठान बंद रहेगें ।
बुरहानपुर शहर में ट्रान्सपोर्ट के सभी साधन जैसें बसें , टैक्सी , ऑटो रिक्शा , ई -रिक्शा , सायकल , कार का संचालन निषिद्ध रहेगा । 
समस्त निर्माण कार्य तथा समस्त धार्मिक स्थल संपूर्णतया बंद रहेंगे।
बुरहानपुर शहर के लिए पूर्व से जारी समस्त प्रकार की अनुमतियां (पास), निरस्त की जाती हैं।
बुरहानपुर शहर में दूध एवं पेयजल वितरण होम डिलेवरी के माध्यम से डोर-टू-डोर प्रात: 07 बजे से प्रात: 09 बजे एवं सांय में 06  बजे से सांय 08 बजे तक पूर्व से प्राप्त अनुमति (पास) के माध्यम से होगा । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दिनांक 03 मई 2020 की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा । 
आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1973 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी । 
उपरोक्तानुसार जारी आदेश में निम्नांकित को छूट रहेगी : 
चिकित्सा सेवाएं में कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
शहर की समस्त मेडिकल दुकानें चालू रहेगी। 
इलेक्ट्रानिक , प्रिंट व सोशल मीडिया।
शासकीय कर्तव्य में डयूटीरत प्रशासनिक, पुलिस , स्वास्थ्य , पेजयल , विद्युत आपूर्ति , अग्निशमन सेवा , दूरसंचार सेवाएं एवं (कोविड -19) के कार्य में डयूटीरत अधिकारी / कर्मचारी।

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