पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो को राहत नही
कोरोना पाजी टू का नाम उजागर न करने का आदेश सही हाईकोर्ट
जबलपुर (संतोष जैन) - कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं डॉ विजयलक्ष्मी साधो को राहत नहीं मिली जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विशाल भगत की विजन बेंच ने विजयलक्ष्मी साधो की ओर से याचिका वापस लेने की आग्रह पर उनकी याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली कराने के आदेश को चुनौती दी गई थी हालांकि कोर्ट ने साधो को इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन देने की छूट प्रदान कर दी महेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधो की ओर से पेश याचिका में कहा गया कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के वूल के चार इमली भोपाल में भी 11 आवंटित किया गया लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही भाजपा सरकार ने उन्हें यह बंगला खाली करने के लिए 13 मई को आदेश जारी कर दिए 14 मई को सरकार की आवास खाली न करने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया
कोरो ना पॉजिटिव का नाम उजागर न करने का आदेश सही हाई कोर्ट
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के नाम उजागर न करने की नीति को उचित माना जस्टिस संजय यादव व जस्टिस विशाल भट्ट की डिवीजन बेंच ने संक्रमित का नाम से पाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर ₹25000 के जुर्माने की चेतावनी दी इसे देखते हुए याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने का निवेदन किया गया जिसे मंजूर कर कोर्ट में याचिका खारिज कर दी
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