किसान खाद, बीज की बुकिंग विक्रेताओं के मोबाईल नंबर पर करायें | Kisan khad beej ki booking vikretao ke mobile number pr karaye

किसान खाद, बीज की बुकिंग विक्रेताओं के मोबाईल नंबर पर करायें

डीलर के यहा बुकिंग होने पर ही खाद, बीज पौधा संरक्षण औषधी खरीद पायेंगे

किसान खाद, बीज की बुकिंग विक्रेताओं के मोबाईल नंबर पर करायें

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - आगामी खरीफ ऋतु को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामीण/शहरी क्षेत्र मे कृषकों को उर्वरक, बीज, कीटनाशी इत्यादि की आवश्यकता होगी है जिले में (कोविड-19) के मद्देनजर लगाए गये कर्फ्यू/लाकडाउन के दौरान खरीफ 2020 मे कृषि आदानों की व्यवस्था को सुचारू रखने एवं उर्वरक, बीज, कीटनाशी इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बुरहानपुर शहर के खेरची विक्रेताओं को निम्न दिशा निर्देशो के दिनांक 27 मई 2020 से खेरची विक्रेताओं को अनुमति जारी की जाएगी। 


1. बीज, उर्वरक व कीटनाशक विक्रय हेतु पंजीकृत खेरची विक्रेताओं तथा परिवहन हेतु (कोविड-19) के संक्रमन को फैलने से रोकने हेतु जारी जिले मे लाकडाउन तथा कर्फ्यू की गाईडलाइन में जारी निर्देशों को दृष्टिगत् रखते हुये खुलने का समय प्रातः 07 बजे से साय 4ः00 बजे तक विभिन्न प्रक्रिया हेतु उपरोक्त समय का संचालन हेतु अनुमति दी जाती है।
2. आदेश मे उल्लेखित बुरहानपुर शहर के विक्रेताओं के मोबाइल नंबर पर कृषक अपनी स्वेच्छा के डीलर को उनके मोबाइल नंबर पर बीज/उर्वरक/पौध संरक्षण औषधी की मांग पंजीयन करा सकते है, पंजीकृत कृषकों को संभवतः 27 मई 2020 से विक्रेता के यही पर 10-10 कृषकों को शहर मे आने की अनुमति दी जा सकती है। 
3. प्रत्येक विक्रेता व्दारा किसान की मांग अनुसार आदान की बुकिंग करेगे ओर जिन कृषकों को दुकान पर सामग्री प्राप्त करने हेतु बुलाएंगे उसकी सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भूपेंद्र सिंह सोलंकी मो. 7566267577 पर विक्रेता क्रमांक 01 से 20 तक तथा महेंद्र चौबे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मो. 9479417769 पर क्रमांक 21 से 46 तक एक दिन पूर्व सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध कराएंगे। जिन 10 किसानों को सामग्री विक्रय की जाना है, उनके मोबाइल नंबर पूर्ण पता सहित समस्त विक्रेता रजिस्ट्रर मे संधारित करेगें।
4. दुकान के सामने सफ़ेद रंग से गोल घेरा बनाकर कृषकांे को उसी मे रहने हेतु हिदायत दे।
5. मुंह पर मास्क लगाए या कपड़ा लगाए व्यक्ति को ही सामग्री दी जाए, दुकान पर कार्यरत समस्त को मुंह पर कपड़ा बांधना या मास्क लगाना अनिवार्य है।
6. दुकान के सामने सामाजिक नियमों का पालन नहीं होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
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