कपड़ा व्यापार दुकानें, होजयरी, रेडिमेंट कपड़ा दुकानों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले की संपूर्ण ग्रामीण सीमा क्षेत्र (ग्राम एमागिर्द, मोहम्मदपुरा एवं जैनाबाद क्षेत्र छोड़कर) नगर पालिका परिषद् नेपानगर व नगर पंचायत शाहपुर क्षेत्र की सीमा में लॉकडाउन आदेश का सख्ती से पालन करने हेतु दिनांक 31 मई 2020 तक पारित किया गया हैं। इस दौरान जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दुकानें/प्रतिष्ठानों को चालू रखने की छूट दी गई हैं।
जिले में कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही हैं। कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को दृष्टिगत् रखते हुये नगर पालिका परिषद् नेपानगर, नगर पंचायत शाहपुर एवं खकनार में आदेश दिनांक 21 मई 2020 द्वारा उल्लेखित दुकानें - कपड़ा व्यापार दुकानें, होजयरी/रेडिमेंट कपड़ा दुकान को खुलने पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लगाया जाता हैं। उक्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेगी।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जायेगा।
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