जिले में ओर नये कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिले में गत दिवस कोरोना संक्रमण का फैलाव बढ़ता नजर आया है। जिसमें लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं (कोविड-19) कोरोना महामारी संक्रमण के फैलाव एवं बचाव को ध्यान में रखते हुए गत रात्रि में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेश कुमार कौल ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा 71 (1) 71 (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग कर आदेश पारित किया है। जारी आदेश में कोविड-19 संक्रमण पॉजिटीव केस पाये गये क्षेत्रों को कन्टेमेंट ऐरिया बनाया गया है। जिसमें मोमीनपुरा वार्ड क्र-30, नगर पालिका बुरहानपुर, बस स्टैण्ड वार्ड नंबर-34, नगर पालिका बुरहानपुर तथा आजाद नगर ग्राम पंचायत एमागिर्द क्षेत्र को कन्टेमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में करने के निर्देश दिये गये है।
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