झाबुआ जिला कलेक्टर द्वारा जिले के नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई वस्तुओं तथा सेवाओं की छूट समय सारणी
पेटलावद (संदीप बरबेटा) - झाबुआ जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत सम्पूर्ण लॉक डाउन के दौरान शर्तो के अधीन आंशिक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
जिले के केवल ग्रामीण क्षैत्रों में समस्त किराना दुकाने प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रो में समस्त हार्डवेयर, प्लायवुड सीमेंट व विल्डिंग मटेरियल (भवन निर्माण में लगने वाली सामग्री) की दुकाने खोले जाने की अनुमति प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी।
समस्त कृषि यंत्र, मरम्मत वर्कशाप तथा ऑटो मोबाईल सर्विसिंग सेंटर (दोपहिया, चार पहिया वाहन) प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेगे। पशु औषधी विक्रय की अनुमति रहेगी।
चश्में की दुकाने प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। चार पहिया वाहनो में चालक सहित तीन व्यक्ति (पिछली सीट पर दो व्यक्ति) एवं दो पहिया वाहनो में केवल चालक प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की अनुमति रहेगी।
जिले के समस्त पेट्रोल पम्प प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी।
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