होम क्वारेनटाईन आदेश का उल्लंघन करने पर प्रकरण पंजीबद्व
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुये जिले में कर्फ्यू/लाकडाउन आदेश प्रभावशील हैं। जिले में तेजी से कोरोना पॉजिटिव केसो की संख्या में इजाफा हो रहा हैं। वही मोहन पिता श्रीधर सपकाले निवासी प्रतापपुरा का सैंपल लेकर होम क्वारेनटाईन में रहने के लिये आदेशित किया गया था। परंतु मोहन पिता श्रीधर सपकाले द्वारा क्वारेनटाईन अवधि में लापरवाही बरतते हुये बिना मास्क के मोहल्ले में सब्जी विक्रय की गई, जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर धारा 188, 269, 270 एवं मध्यप्रदेश पॅब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 तथा आपदा अधिनियम कें अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किया गया हैं।
जिला प्रशासन समस्त नगरवासियों से पुनः अपील करता हैं वह बिना अनुमति एवं अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। जारी लाकडाउन एवं कर्फ्यू का पालन करे होम क्वारेनटाईन आदेश का पालन, संबंधित आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।
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