बुरहानपुर। (अमर दीवाने) - कोविड-19 संक्रमण
पॉजिटीव केसों की संख्या निरंतर बढ़ रही हैं, जिला कलेक्टर प्रवीण
सिंह द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश के
अंतर्गत बुरहानपुर शहर में लाकडाउन/कर्फ्यू घोषित किया गया है, जिसमें आदेशित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह घर के बाहर नही घूमेगा
व चेहरे पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगा।
![]() |
| हेयर सैलून दुकानदार पर लॉकडाउन/कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर की गई कार्यवाही hear selun dukandar par lock daun\ karfu ka ulanghan karne par ki gai karyvahi |
थाना प्रभारी
कोतवाली गिरवर सिंह जलोदिया से प्राप्त जानकारी अनुसार पाला बाजार स्थित मुन्ना
हेयर सैलून दुकानदार अकील अहमद उर्फ मुन्ना पिता इरशाद अहमद निवासी जाकिर हुसैन
वार्ड द्वारा हेयर सैलून दुकान खोलकर भीड़ एकत्रित की जा रही थी। इसके अलावा
दुकानदार द्वारा सोशल डिस्टेन्स हेतु निर्धारित गोले नही बनाये गए थे, मास्क का उपयोग नही किया था। तथा सेनेटाइजर का उपयोग नही किया जा रहा था।
उक्त दुकानदार के
इस कृत्य से आम नागरिकों में कोरोना वायरस संक्रमण फैलना संभाव्य हो गया था। जो कि
आरोपी के इस कृत्य पर अपराध धारा 188, 269 भादवि तथा 51 ख आपदा
प्रबंधन एक्ट के पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर वैधानिक
कार्यवाही की जा रही है।
सभी दुकानदारो और
व्यापारियों अनुरोध है कि आदेश का पालन
करे एवं इस महामारी की रोकथाम हेतु शासन, प्रशासन के आदेश का पालन
कर स्वयं भी सुरक्षित रहें तथा दूसरों को भी सुरखित रखें, देशहित एवं जनहित में सहयोग करें। पालन नही करने पर संबंधित के विरूद्ध
वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
Tags
burhanpur
