कोरोना संक्रमितों और संदिग्ध मरीजों की मृत्यु पर तय गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार कराने एसडीएम अधिकृत
जबलपुर (संतोष जैन) - जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु अथवा संदिग्ध मरीजों की मृत्यु के मामलों में शासन द्वारा तय गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम संस्कार सम्पन्न कराने संबंधित अनुभागों के अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अधिकृत किया है । इस बारे में जारी आदेश के अनुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने क्षेत्र की मृत्यु के मामलों में पुलिस, नगर निगम स्वास्थ्य विभाग एवं मोक्ष संस्था के श्री आशीष ठाकुर से समन्वय स्थापित कर अंतिम संस्कार सम्पन्न करायेंगे ।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में पुन: स्पष्ट किया गया है कि हिन्दू धर्म के व्यक्ति की कोरोना के संक्रमण से या संदेहास्पद मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार चौहानी (गढ़ा) श्मशानघाट में किया जायेगा । जबकि ऐसे मामलों में मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूपाताल कब्रिस्तान में होगा । इसी तरह ईसाई समुदाय के व्यक्ति का कोरोना से संक्रमित पाये जाने पर या संदेहास्पद मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार क्रिश्चियन सेमेटरी एन.एच-12 बिलहरी में किया जायेगा ।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित अथवा कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार में उसके परिजनों की ओर से केवल पांच लोग ही शामिल हो सकेंगे तथा सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार में केवल बीस लोग ही शामिल हो सकेंगे । आदेश के मुताबिक कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु होने की स्थिति में डेथ ऑडिट करने की कार्यवाही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाइडलाइन में दिये गये निर्देशानुसार डीन मेडिकल कॉलेज द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
Tags
jabalpur