कलेक्टर ने टेक्सटाईल्स और पॉवरलूम ईकाई संचालन की निर्धारित शर्तो पर अनुमति प्रदान की | Collector ne textiles or power loom ikai sanchalan ki nirdhsrit sharto pr anumati

कलेक्टर ने टेक्सटाईल्स और पॉवरलूम ईकाई संचालन की निर्धारित शर्तो पर अनुमति प्रदान की


बुरहानपुर। (अमर दीवाने) - शहर में कोरोना संक्रमण के पॉजिटीव केस बढ़ने के कारण दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका निगम बुरहानपुर, ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत एमागिर्द, मोहम्मदपुरा, जैनाबाद क्षेत्र की सीमा में कर्फ्यू लगाया तथा लॉकडाउन ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय निकाय शाहपुर/नेपानगर में लगाया गया है। 
भारत सरकार नई दिल्ली के परिपत्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में लागू लॉकडाउन अवधि में बुरहानपुर जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण सिंह ने  पॉवरलूम ईकाईयों/टेक्सटाईल्स का संचालन करने हेतु छूट/अनुमति निर्धारित शर्तो पर दी है। 
संचालन की निम्नानुसार शर्ते है-
1. यह अनुमति/छूट कंटेनमेंट एरिया के क्षेत्र से बाहर को ही लागू होगी। 
2. कार्यालय में 30 प्रतिशत स्टॉफ/श्रमिक से ज्यादा उपस्थिति न होते हुए संचालन की अनुमति होगी। 
3. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टॉफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं होगी। 
4. समस्त स्टॉफ को आरोग्य सेतु एप उपयोग करना अनिवार्य होगा। 
5. समस्त स्टॉफ को मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा साथ सेनेटाईजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. ईकाई में कार्य करने वाले समस्त स्टॉफ/श्रमिक के रूकने, खाने-पीने की व्यवस्था जहां तक संभव हो ईकाई परिसर में ईकाई स्वामी द्वारा की जायेगी। 
7. ईकाई में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों की चिकित्सा जांच करना आवश्यक होगा। 
8. ईकाई में कार्यरत कर्मचारी/श्रमिकों का कार्य करने के दौरान आकस्मिक स्वास्थ्य खराब होता है तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में ले जाकर स्वास्थ्य परीक्षण की समस्त जवाबदारी ईकाई के स्वामी की होगी। 
9. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रमिकों की ईकाई में नियोजित करने में प्राथमिकता देना होगा। 
10. ईकाई में सैनिटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा तथा श्रमिकों को हाथ धोने के लिये साबुन की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। 
11. ईकाई में 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारी/श्रमिकों का आना प्रतिबंधित रहेगा। 
12. घरों के अंदर संचालित होने वाले पॉवरलूम का संचालन घर के अंदर रहकर ही किया जायेगा, घर के बाहर अनावश्यक भीड़ ना लगाई जाये। 
13. ईकाई के पास ईकाई परिसर में स्टॉफ/श्रमिकों के टेम्प्रेचर स्क्रीनिंग उपकरण से प्रतिदिन जांच किया जाना आवश्यक होगा एवं एम.एच.ए. की गाईडलाईन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। 
कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट प्रवीण सिंह ने निर्देशित किया है कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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