निषेधाज्ञा ‘’कर्फ्यू’ आदेश दिनांक 6 मई रात्रि 12 बजे तक | Nishedhagya curfew adesh dinank 6 may ratri 12 baje tak

निषेधाज्ञा ‘’कर्फ्यू’ आदेश दिनांक 6 मई रात्रि 12 बजे तक

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमा में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश की अवधि बढ़ा दी है। पूर्व में जिले में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमा में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश दिनांक  05/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक जारी रहेगा पारित है। 

चूंकि वर्तमान परिदृश्य में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 17 मई, 2020 तक के लिए बढाई गई है, अतः उपरोक्त ‘’कर्फ्यू’’ आदेश की अवधि दिनांक 05/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे से 06/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक की जाती है। 
जिले में अतिआवश्यक सेवाओं की होम डिलेवरी के माध्यम से पूर्ति के लिए जिला प्रशासन द्वारा रिटेलर, होलसेलर, व्यवसायियों को पिंक कलर के पास जारी कर अनुमति दी गई है। इस कार्यालय के आदेश दिनांक 01/05/2020 में दी गई छूट के अतिरिक्त निम्नानुसार को छूट रहेंगी। 
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेली मेडिसीन सुविधाएं, डिस्पेंनसरी, केमेस्ट्री, फार्मेसी, जन औषधी केन्द्र और मेडिकल उपकरण सहित सभी प्रकार की दवा दुकानें। 
बैंक शाखाऐं और एटीएम, एटीएम संचालन और नगदी प्रबंधन एजेन्सिंया।
जिले के समस्त पेट्रोल पंप/गैस एजेन्सिया। 
जिले में बिजली का उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण। 
डाकघरो सहित डाक सेवाएंें। 
किसी भी मालवाहक के आने जाने में रोक नहीं रहेंगी। 
दूध पेयजल की आपूर्ति होम डिलेवरी के माध्यम से जारी रहेगी। 
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जायेगा।

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