जालसाजी करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 472 व 474 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज | Jalsaji karne wale thekedar ke viruddh dhara 420

जालसाजी करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 472 व 474 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज


अलीराजपुर। (रफीक क़ुरैशी) - कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) अलीराजपुर के नाम से नकली सील लगाकर, खनिज अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्र बनाने के मामले को लेकर जिला खनिज विभाग अधिकारी अशोक सिंगारे ने ठेकेदार संजय कुमार गुप्ता के खिलाफ अलीराजपुर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 472 व 474 के अंतर्गत पंजीयन किया गया हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठेकेदार संजय गुप्ता ने महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क प्राधिकरण कार्यालय आलीराजपुर में 10 फरवरी 2020 को अपने हस्तलिखित पत्र के साथ कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा के नाम से जावक क्रमांक 872 दिनाँक 7 फरवरी 2020 का फ़र्जी प्रमाण-पत्र पेश कर लाखों की रायल्टी राशी हड़पने की साजिश की थी। परंतु महाप्रबंधक सड़क प्राधिकरण द्वारा खनिज अधिकारी से रायल्टी के संबंध में पुष्टि हेतु जानकारी चाही गई, तब  खनिज अधिकारी द्वारा पूर्ण जाँच के बाद "कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा'' से उक्त जारी 'बकाया नही' का प्रमाण-पत्र फर्जी पाया था। तब खनिज अधिकारी ने महाप्रबंधक सड़क प्राधिकरण अलीराजपुर को जावक पत्र क्रमांक 161/ दिनाँक 16/03/2020 के सूचना लेख में उपरोक्त सहित अन्य सनसनीखेज जानकारी देते हुए फर्जी प्रमाण-पत्र बनाने वाले श्री गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही यानी प्रकरण दर्ज करने हेतु लिखा है। चूँकि अपराध जिला कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) के नाम से घटित किया गया था। अतः इस अपराध के दोषी श्री गुप्ता पर जिला खनिज अधिकारी अशोक सिंगारे ने आलीराजपुर पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज कराई हैं। इस मामले की पुष्टि थाना प्रभारी दिनेशचंद्र सोलंकी ने भी की है।

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