बुरहानपुर शहर सिमा में कर्फ्यू आदेश 17 मई की मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू | Burhanpur shahar seema main curfew adeah 17 may ki madhya ratri12 baje

बुरहानपुर शहर सिमा में कर्फ्यू आदेश 17 मई की मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू

बुरहानपुर शहर सिमा में कर्फ्यू आदेश 17 मई की मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू

बुरहानपर। (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमा में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश की अवधि बढ़ा दी है। पूर्व में जिले में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमाक्षेत्र, ग्राम एमागिर्द तथा मोहम्मदपुरा ग्रामीण क्षेत्र में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश दिनांक 14/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक जारी रहेगा पारित है। 

चूंकि वर्तमान परिदृश्य में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 17 मई तक के लिए बढाई गई है तथा बुरहानपुर शहर में (कोविड-19) कोरोना संक्रमणों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अतः उपरोक्त ‘‘कर्फ्यू‘‘ आदेश की अवधि दिनांक 14/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे से 17/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक की जाती है। 

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

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