14 दिन का होम आईसोलेशन आदेश का पालन आवश्यक, कोरोना चेन तोड़ने में सहयोग करें - कलेक्टर | 14 din ka home isolation adesh ka palan avashyak

14 दिन का होम आईसोलेशन आदेश का पालन आवश्यक, कोरोना चेन तोड़ने में सहयोग करें - कलेक्टर 

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जानकारी दी की जिले में कोरोना वायरस के संदिग्ध व्यक्तियों एंव पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आये उनके परिजनों के (आर.टी.-पी.सी.आर.) सैंपल लेकर जांच की जा रही है। सैंपल देने के पश्चात् परिणाम आने तक उन्हें होम आईसोलेशन में रहने, परिणाम विलंब होने पर भी होम आईसोलेशन में रहना निर्देशित हैं। 

परिणाम पॉजिटिव आने पर जिला चिकित्सालय में उपचार किया जायेगा, परंतु परिणाम नेगेटिव आने पर भी 14 दिन तक होम आईसोलेशन में रहना आदेशित किया गया हैं। यदि व्यक्ति होम आईसोलेशन का पालन नहीं करता है तो आदेश के पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगीं। ऐसे व्यक्ति जो होम आईसोलेशन आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो कलेक्टर कार्यालय में स्थित कंट्रोल रूम नं. 07325-242042 एवं 07325-257722 पर सूचित किया जा सकता हैं।

जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी के निर्देशानुसार ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने जांच हेतु सैंपल दिए हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आयी हैं, उनकी सेवाएं अत्यावश्यक हो तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी से चिकित्सा परामर्श उपरांत अपने कर्त्तव्य पर उपिस्थत हो सकेंगे। डॉ. विक्रम वर्मा मो. नं. 9826824531 जिला चिकित्सा अधिकारी, बुरहानपुर को चिकित्सा परामर्श हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है जो रिपोर्ट से जिला कलेक्टर को अवगत करायेंगे।

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