लॉक डाउन ई-पास के द्वारा मृत्यु एवं मैडीकल इमरजेंसी केस में ही कर सकेंगे यात्रा | Lock down e pass ke dvara mrityu evam medical emergency

लॉक डाउन ई-पास के द्वारा मृत्यु एवं मैडीकल इमरजेंसी केस में ही कर सकेंगे यात्रा

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - मध्यप्रदेश शासन द्वारा लॉक डाउन के वक्त मृत्यु एवं अन्य मैडीकल इमरजेंसी केसेज़ में ई-पास की सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा संपूर्ण राज्य में केंद्रीकृत रूप से कार्य करेगी। अतएव जिला प्रशासन द्वारा ही जिला कलेक्टर बेहद अपरिहार्य मेडिकल इमरजेंसी के आधार पर ही स्थानीय स्तर पर पास जारी कर सकेंगे।

राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार परिवार में मृत्यु अथवा मैडीकल इमरजेंसी (जैसे दिल का दौरा, स्ट्रोक, कैंसर निदान, कैंसर कीमोथेरेपी, विकिरण, वितरण आदि) की स्थिति में ई-पास के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। 

उल्लेखनीय है कि लॉक डाउन के समय राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति को मध्यप्रदेश में या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में यात्रा करने की आवश्यकता है, अथवा एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने की आवश्यकता है, तो वह 0755-2411180 नंबर पर काल कर (कोविड-19) लॉकडाउन  ई पास के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

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