कोरोना संक्रमण रोकने की कवायद
अब सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो ₹1000 का लगेगा दंड
व्यवस्थाएं जांचने बनाए निरीक्षण दल
निगम मंडल कर्मियों को 3 माह की संविदा नियुक्ति
भोपाल (संतोष जैन) - शहरी क्षेत्रों में अब इधर उधर थूकना भारी पड़ेगा नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर ₹1000 का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है विभाग ने इसके अधिकार नगरीय निकायों के कमिश्नर और सीएमओ को दिए हैं जुर्माने की राशि नहीं देने पर लोगों पर उसी प्रकार से कार्रवाई होगी जैसे राजस्व वसूली की कार्रवाई कुर्की के रूप में की जाती है सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठाया है नगरीय निकायों में अभी तक भीड़भाड़ वाली सड़कों सड़कों पर ही थूकने पर जुर्माने का प्रावधान था यहां थूकने पर नगर निगम को 250 तक और नगर पालिकाओं को ₹25 तक जुर्माना लगाने का अधिकार था अब इसकी निगरानी शहरों के प्रमुख स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में होगी कोरो ना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य और दूसरे विभागों की व्यवस्थाएं जांचने के लिए सरकार ने निरीक्षण दलों का गठन किया है कोरोना नियंत्रण में लगे निगम मंडल व सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार 3 माह के लिए संविदा नियुक्ति देगी
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