बुरहानपुर के सौ खोली क्षेत्र में भैस का बछड़ा काटने पर ओर मोहल्ले में बाटने पर पुलिस ने की कार्यवाही | Burhanpur ke so kholi shetr main bhensh ka bachda katne pr

बुरहानपुर के सौ खोली क्षेत्र में भैस का बछड़ा काटने पर ओर मोहल्ले में बाटने पर पुलिस ने की कार्यवाही


बुरहानपुर। (अमर दिवाने) थाना शिकारपुरा पर आज मुख़बिर की सूचना पर अपराध की जांच गतिविधी की जांच करते पाया गया कि सौ खोली शिकारपुरा क्षेत्र में आरोपी 1. मो. इमरान पिता बशीर उम्र 29 वर्ष, 2. जम्मू उर्फ जमील पिता मो. जलील उम्र 37 वर्ष, 3. शेख मुस्ताक पिता शेख रज्जाक, 4. शेख नजीर पिता शेख जब्बार यह सभी निवासी शिकारपुरा इन लोंगो के द्वारा एक भैस का बच्चा (पाड़ा) जो कि बीमार था। उसे काटकर मोहल्ले में बटवा देना पाया गया। इन चारों आरोपियों के द्वारा बगैर लाइसेंस, पशु का मेडिकल परीक्षण कराये बिना काटकर बाटने का अपराध धारा 257 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 तथा लॉक डाउन आदेश के उल्लंघन पर धारा 188,269,270 भादवी एवं 51 (ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

उसी तरह लॉक डाउन का उल्लंघन डॉ शेख कदीर प्रायवेट दवाखाना शिकारपुरा पुलिस चौकी के सामने के द्वारा अपना क्लीनिक खोलकर बगैर मास्क लगाये व रोगियो में सोशल डिस्टेन्स का पालन कराये बगैर इलाज करते पाया गया। जो लॉक डाउन के दौरान डी एम महोदय द्वारा दिये गये प्रतिबंधात्मक आदेशो का उल्लंघन होने से अपराध धारा 188,269,270 भादवी के तहत कायम कर विवेचना में लिया तथा क्लीनिक बन्द कराया गया।

Post a Comment

Previous Post Next Post