प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा 3 मई तक बढ़ाई गई लॉक डाउन अवधि के संबंध में कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी | Pradhanmantri bharat sarkar dvara 3 may tak badhai gai lock down

प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा 3 मई तक बढ़ाई गई लॉक डाउन अवधि के संबंध में कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय के निर्देश दिये गये है। भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 24 मार्च, 2020 के अनुसार संपूर्ण भारत को लॉक डाउन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। 

दिनांक 14 अप्रेल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत वर्ष की लॉकडाउन की अवधि दिनांक 03 मई 2020 तक बढ़ाई गई है। 

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दिनांक 19/03/2020 से आज दिनांक तक जारी आदेशों को एक जाई करते हुए भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला कलेक्टर राजेश कुमार कौल द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। 

जिला बुरहानपुर को पूर्ववत यथावत लॉकडाउन घोषित किया जाता है। पूर्व लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। 

बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को प्रतिबंधित किया जाता है।

जिले में किसी भी रास्ते से किसी भी माध्यम से बाहर से आने वाले  व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाता है। 

लॉकडाउन अवधि में बुरहानपुर जिले के समस्त पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी चालु रहेंगी। कर्मचारियों के पास पर्याप्त मात्रा में मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। 

लॉकडाउन अवधि में बुरहानपुर जिले के समस्त अस्पताल, मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। 

लॉकडाउन अवधि में बुरहानपुर जिले की समस्त बैंक शाखाओं के लिए जारी आदेश दिनांक 10/04/2020 के अनुसार ही लागू रहेगा। 

लॉकडाउन अवधि में जिले की सीमाओं में समस्त प्रकार के व्यवसायिक परिवहन, बस सेवाऐं, ट्रांसपोर्ट, आयसर, पिकअप वाहन व ऑटो रिक्शा इत्यादि का संचालन प्रतिबंध रहेगा। केवल गुड्स संचालन ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगे। अतिआवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी अनुमति प्राप्त व्यापारी के द्वारा की जायेगी। 

जिले में अतिआवश्यक कार्य से सड़क मार्ग पर मोटर साईकिल से एक और मोटर कार से 2 व्यक्ति ही चल सकेंगे। 

जिले में सामाजिक, धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के समस्त हॉट/बाजार बंद किये जाते है। 

जिले में दूध व दही का वितरण प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक घर-घर किया जायेगा। 

समस्त प्रकार की कोल्ड्रिंक, कुल्फी, आईस्क्रीम का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। 

न्यूज पेपर वितरण प्रणाली पूर्ववत यथावत रहेगी। 

शहर में पेयजल उपलब्ध कराने वाले सभी प्रायवेट वॉटर प्लान्ट को घर-घर पेयजल आपूर्ति प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक छूट रहेंगी। 

जिले की समस्त सब्जी मण्डी सब्जी दुकानें बंद रहेंगी। 

समस्त कॉलेज, स्कूल, आंगनवाड़ी व अन्य शैक्षणिक गतिविधियां, समस्त वाचनालय, वॉटर पार्क,जिमनेशियम, मेरिज हॉल/गार्डन बंद रहेंगे। 

(कोविड-19) वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे संक्रमण के लक्षण नजर आते है तो वह अपना संपूर्ण पता जिला चिकित्सालय को उपलब्ध करायेगा एवं दिये निर्देशानुसार समय व स्थान पर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु उपस्थित रहेगा। 

जिले के समस्त शासकीय/अर्धशासकीय कार्यालय बंद करने के आदेश दिये जाते है। अतिआवश्यक सेवाएं जैसें-राजस्व, पुलिस, विधुत, दूरसंचार, नगरीय निकाय तथा कोरोना वायरस की कार्यवाही भागीदार इत्यादि इससे मुक्त रहेंगे। शेष अन्य समस्त कार्यालय बंद किये जाते है। 

जिले की सीमा क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों को मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। 

यह प्रतिबंधात्मक आदेश बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा हेतु दिनांक 14 अप्रेल की रात्रि 12 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

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