सोशल मीडिया पर गलत जानकारी एवं भ्रामक तथ्य फैलाने वालों के लिए चेतावनी | Social media pr galat jankari evam bhramak tathy felane walo ke liye chetavni

सोशल मीडिया पर गलत जानकारी एवं भ्रामक तथ्य फैलाने वालों के लिए चेतावनी 

सोशल मीडिया पर गलत जानकारी एवं भ्रामक तथ्य फैलाने वालों के लिए चेतावनी

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चेतावनी जारी करते हुए जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रखते में सहयोग दें। इस संबंध में कुछ लोगों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसें ट्वीटर, फेसबुक, व्हॉट्सअप, इन्सटाग्राम आदि पर भ्रामक जानकारियां, गलत तथ्य और अफवाहें प्रसारित की जा रही है। कुछ लोग संक्रमित व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन करते हुए उनका नाम, पता एवं चित्र आदि भी साझा कर रहें है। 

नोवल कोरोना वायरस के संबंध में कोई भी गलत भ्रामक एवं तथ्यहीन जानकारी, फोटो, ऑडियो, वीडियो आदि प्रसारित करने पर मध्य प्रदेश शासन के एपीडेमिक डिसिज एक्ट 1897 के अंतर्गत दिना 23 मार्च, 2020 को जारी कोविड-19 रेगुलेशन के नियम 5 के प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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