पांच आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया
पेटलावद (संदीप बरबेटा) - पुलिस थाना क्षेत्र के सारंगी चौकी पर मंगलवार के दिन पुलिस प्रशासन तथा ग्रामीणों के बीच हुए उपद्रव के बाद पुलिस द्वारा आज न्यायालय में पांच आरोपियों को पेश किया गया था न्यायाधीश संजीव कटारे द्वारा धारा 353 332 341 147 148 427 506 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 32 के तहत पांच आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया । पुलिस प्रशासन द्वारा सारंगी कांड में नामजद 33 लोगों तथा 200 से अधिक लोगों पर एफ आई आर दर्ज की थी जिसमें न्यायालय में पांच पांच आरोपी पवन पिता करण सिंह डामोर निवासी कसारबॉडी, जितेंद्र कटारा निवासी छावनी, मुकेश हरचंद वसुनिया निवासी छोटी बोलासा, तेरसिंह वसुनिया निवासी उमेदपुरा, विष्णु पिता शंभू को न्यायालय में पेश किया गया था पूरे मामले में पुलिस प्रशासन रिमांड के पक्ष में तर्क एडीपीओ प्यारेलाल चौहान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिससे सहमत होकर न्यायाधीश संजीव कटारे ने पांचों को आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए।
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