कहि दी समझाईश, तो किसी को लगाई फटकार
लॉक डाउन के परिपालन को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तेद
अलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी से निपटने को लेकर इन दिनों देशभर में लॉक डाउन किया गया है। वही अलीराजपुर जिला भी पूरी तरह से लॉक डाउन की अवधिकाल के दौर से गुजर रहा है। जिले में जारी लॉक डाउन के पालन को लेकर सोमवार को जिला प्रशासन बेहद सख्त ओर मुस्तेद नज़र आया। प्रशासन के सख्त मिज़ाज़ ओर कठोर कार्यवाही को देखते हुवे नगरवासियों ने अपने-अपने घरों में ही दुबके रहना ही उचित समझा। इस दौरान नगर में सोमवार को अघोषित कर्फ़्यू जैसे हालात देखने को मिले। इधर नगर सहित आसपास के शहर और ग्रामीण अंचल भी पूरी तरह से बंद रहे।
*सुबह से ही सघन पेट्रोलिंग*
जिला प्रशासन द्वारा गत रविवार रात्रि को नगर में सोमवार का साप्ताहिक हाट बाजार पूरी तरह से बंद करने की मुनादी कराई गई। साथ ही नागरिकों को सुबह सात बजे से लेकर 10 बजे तक सिर्फ सब्जी लेने की छूट दी गई। वही राशन दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने के आदेश किए गए थे। इस आदेश के परिपालन को लेकर प्रशासन का अमला सोमवार सुबह 7 बजे से ही सक्रिय नज़र आई। अमले ने नगर के विभिन्न मार्गों ओर चौराहों पर सुबह से लेकर दोपहर ओर शाम तक सघन पेट्रोलिंग की। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को प्रशासन की मौजूदगी का एहसास भी दिलाया। उन्होंने कहि नागरिकों को समझाईश भी दी तो किसी को फटकार भी लगाई। यानी कुल मिलाकर सोमवार को प्रशासन का मिजाज नागरिकों ओर राहगीरों के लिए सबब रहा। जिसकी आमजनों ने सराहना भी की। सोमवार को नगरवासीयो ने सुबह से उठकर नियत स्थानों से सब्जी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी की। लॉक डाउन में मिली छुट का मुआयना करने जिला प्रशासन का अमला नगर भृमण पर निकला। अमले ने प्रशासन द्वारा अधिकृत सब्जी स्थानों सहित नगर का जायजा लिया। कुल मिलाकर सोमवार का लॉक डाउन बेहद सफल रहा।
*दुपहिया में एक तो चार पहिया में दो व्यक्ति बैठ सकेंगे*
कलेक्टर सुरभि गुप्ता के जारी आदेश के तहत जिले में लोक डाउन अवधिकाल दौरान संपूर्ण जिले में 02 पहिया एवं 04 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। केवल आपातकालिन स्थिति में ही वाहनों का इस्तेमाल हो सकेगा। शासकिय कार्य में संलग्न वाहन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं में लगे है, वे इस आदेश से मुक्त रहेगें। आपातकालिन स्थिति में किसी वाहन का उपयोग किया गया तो दो पहिया वाहन पर केवल 01 व्यक्ति एवं 04 पहिया वाहन में 02 व्यक्ति बैठ सकेगें। प्रतिबंध की दशा में पकड़े जाने पर वाहन व उसके चालके पर प्रशासन की ओर से वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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