जिले में खाद्यान्य वितरण संबंधी निर्देश जारी
बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण फैलने को रोकने हेतु लॉकडाउन अवधि में आवागमन के साधनों को बंद किये जाने के कारण जो परिवार अपने निवास स्थान से अन्यत्र रूके हुए है।अथवा अन्य बेघर, बेसहारा व्यक्तियों को भोजन हेतु खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए बुरहानपुर जिले में 2 हजार क्विंटल खाद्यान्न गेहूँ और चांवल का आवंटन प्रारंभिक रूप से जिले को प्राप्त हुआ है।
इस तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट राजेश कुमार कौल ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है, कि ग्रामीण स्तर की जानकारी (नाम, पिता का नाम, जाति श्रेणी, परिवार के सदस्य संख्या, समग्र आईडी यदि हो तो) एवं पता सहित, ग्राम पंचायत की जानकारी सहित द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बुरहानपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें। जानकारी में निकटतम शासकीय उचित मूल्य दुकान का नाम भी दिया जाये।
नगरीय क्षेत्र की जानकारी (नाम, पिता का नाम, जाति श्रेणी, परिवार के सदस्य संख्या, समग्र आईडी यदि हो तो) एवं पता सहित जानकारी आयुक्त नगर पालिका निगम बुरहानपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत शाहपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नेपानगर परिषद प्रस्तुत करें। उक्त जानकारी में निकटतम शासकीय उचित मूल्य दुकान का नाम भी दिया जाये।
लॉकडाउन अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं संबंधित निकाय से प्राप्त सूची अनुसार प्रतिदिन सदस्य 300 ग्राम गेहूँ व 200 ग्राम चांवल के मान से निर्धारण करते हुए संबंधित उचित मूल्य दुकान विक्रेता हेतु आदेश जारी किया जायेगा। उचित मूल्य दुकान विक्रेता उक्तानुसार सूूची प्राप्त होने पर उपलब्ध पीडीएस के स्टॉक से सूची में वर्णित व्यक्तियों को निर्धारित मात्रा अनुसार वितरण पंजी संधारित की जायेगी। निर्धारित मात्रा की प्रतिपूर्ति इस प्रयोजन हेतु आवंटित खाद्यान्न से की जायेगी। वितरित मात्रा की प्रतिपूर्ति इस प्रयोजन हेतु आवंटित खाद्यान्न से की जायेगी।
जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित निकाय से प्राप्त सूची अनुसार उचित मूल्य दुकानों पर एफएक्यू गुणवत्ता से खाद्यान्न गेहूँ एवं चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। जिला आपूर्ति अधिकारी उक्तानुसार आवंटन, उठाव व वितरण की सतत् रूप से निगरानी करेंगे, आवंटन की मात्रा 1000 क्विंटल से अधिक होने पर अतिरिक्त आवंटन की मांग शासन से करेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी संबंधित सभी अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए खाद्यान्न एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने स्तर से उक्त कार्यवाही की निगरानी करेंगे। नगरीय निकाय, पंचायत/खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा यह भी निरागनी रखी जाये कि जिन व्यक्तियों को भोजन हेतु खाद्यान्न दिया गया है। यह उसका उपयोग भोजन बनाने के लिए ही कर रहे है। इस व्यवस्था के लिये कलेक्टर कौल ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
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